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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा

धौलपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

Dholpur POCSO court,  Dholpur POCSO court sentenced the accused
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 21, 2023, 9:09 PM IST

धौलपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. इस संबंध में 2021 में मामला दर्ज हुआ था.

विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के बाड़ी सदर पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 22 सितम्बर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी घर की छत पर शौच करने गई हुई थी. इस दौरान वहां पहले से घात लगाकर बैठा आरोपी रामनरेश उसका मुंह बंद कर अपने मकान की छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

पढ़ेंः Rajasthan : कोटड़ी में नाबालिग की गैंगरेप व हत्या मामले में पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में 473 पेज का चालान पेश, अब 8 सितंबर को होगी सुनवाई

रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी. बाद में पीड़िता ने छत से नीचे आकर घटना की जानकारी अपनी मां को दी. इस पर पीड़िता की मां जब छत पर गई तो आरोपी रामनरेश और उसके भाई ने अवैध कट्टा तान कर जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पीड़िता का मेडिकल और बयान दर्ज किए. इसके बाद पुलिस ने आरोपी रामनरेश को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया. अभियुक्त अभी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा हैं. मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 17 गवाह पेश किए. प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जमीर हुसैन ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

धौलपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. इस संबंध में 2021 में मामला दर्ज हुआ था.

विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के बाड़ी सदर पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 22 सितम्बर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी घर की छत पर शौच करने गई हुई थी. इस दौरान वहां पहले से घात लगाकर बैठा आरोपी रामनरेश उसका मुंह बंद कर अपने मकान की छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

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रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी. बाद में पीड़िता ने छत से नीचे आकर घटना की जानकारी अपनी मां को दी. इस पर पीड़िता की मां जब छत पर गई तो आरोपी रामनरेश और उसके भाई ने अवैध कट्टा तान कर जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पीड़िता का मेडिकल और बयान दर्ज किए. इसके बाद पुलिस ने आरोपी रामनरेश को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया. अभियुक्त अभी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा हैं. मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 17 गवाह पेश किए. प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जमीर हुसैन ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

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