ETV Bharat / state

Copronvirus: धौलपुर जिले की नगरीय सीमा क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू किया घोषित

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले की सीमाओं में रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लागू किया गया है. इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों धौलपुर, बाड़ी एवं राजाखेड़ा की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शांति के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है.

curfew declared in the urban border areas
धौलपुर जिले की नगरीय सीमा क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू किया घोषित
author img

By

Published : Apr 9, 2021, 12:53 AM IST

धौलपुर. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले की सीमाओं में रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लागू किया गया है. इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों धौलपुर, बाड़ी एवं राजाखेड़ा की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शांति के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है. उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों धौलपुर, बाड़ी एवं राजाखेड़ा में रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू रहेगा.

इस अवधि के दौरान जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर साधरणतया आवागमन नहीं करेंगे. उन्होंने बताया कि जिले के नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट, होटल, खोमचे, खाने-पीने इत्यादि की वस्तू रखने वाले ठेले, मांस विक्रय केन्द्र, दुकाने एवं फेरी वाले चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक बन्द रहेंगे. इसके लिए समस्त व्यवसायी सायं 8 बजे तक अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द कर रात्रि 9 बजे तक अपने निवास पर पहुंचना सुनिश्चित करें. उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट में रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना की जाएगी, परन्तु रेस्टोरेंट से होम डिलेवरी पर यह लागू नहीं होगा. सिनेमा हॉल, थियेटर एवं ऐसे समान स्थान बन्द रखे जाएंगे.

पढ़ें: कोरोना पर PM मोदी की VC में बोले CM गहलोत: गांवों में संक्रमण फैलने से पहले रोकना बेहद जरूरी

शहरी सीमा क्षेत्रा में यह रहेगा प्रतिबंध

उन्होंने बताया कि कक्षा 1 से 9 तक नियमित कक्षा गतिविधियां इस अवधि के दौरान बन्द रहेगी. कॉलेज की अन्तिम वर्ष की कक्षा के अलावा शेष सभी यूजी एवं पीजी की नियमित कक्षा गतिविधियां बन्द रहेगी, लेकिन प्रायोगिक कक्षा के लिए विद्यार्थी लिखित अनुमति पश्चात जा सकेंगे.

कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान

अलवर. जिले के बहादुरपुर कस्बे में अधिकारियों द्वारा कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इसी को लेकर बहादरपुर उप तहसील में मास्क अभियान के तहत मीटिंग का आयोजन किया गया. इस दौरान बहादरपर उप तहसील में पंचायत समिति टास्क फॉर्म का गठन किया गया, जिसमें नायाब तहसीलदार कैलाश चंद, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुराग सिंह, सरपंच संजय गर्ग, कानूनगो विजय सिंह, पटवारी बहादुरपुर एवं गांव के गणमान्य लोगों ने भाग लिया. इस टीम के गठन के बाद सभी कस्बे के बाजार में जाकर निरीक्षण किया.

सभी दुकानदारों को मास पहनने और कोरोना वैक्सीशन लगवाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने हेतु निर्देशित किया. साथ ही, साथ मास्क नहीं पहनने वाले दुकानदारों को चालान एवं दुकान सीज करने की भी चेतावनी दी गई है. इस दौरान नायब तहसीलदार कैलाश चंद ने बताया कि आमजन में वैक्सीनेशन और मास्क के लिए जागरूकता लाने के लिए बहादुरपुर में जागृति अभियान चलाया गया है, जिसके लिए एक मीटिंग भी आयोजित की गई. मीटिंग के बाद सभी अधिकारी कस्बे के बाजारों में जाकर निरीक्षण किया.

धौलपुर. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले की सीमाओं में रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लागू किया गया है. इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों धौलपुर, बाड़ी एवं राजाखेड़ा की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शांति के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है. उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों धौलपुर, बाड़ी एवं राजाखेड़ा में रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू रहेगा.

इस अवधि के दौरान जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर साधरणतया आवागमन नहीं करेंगे. उन्होंने बताया कि जिले के नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट, होटल, खोमचे, खाने-पीने इत्यादि की वस्तू रखने वाले ठेले, मांस विक्रय केन्द्र, दुकाने एवं फेरी वाले चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक बन्द रहेंगे. इसके लिए समस्त व्यवसायी सायं 8 बजे तक अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द कर रात्रि 9 बजे तक अपने निवास पर पहुंचना सुनिश्चित करें. उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट में रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना की जाएगी, परन्तु रेस्टोरेंट से होम डिलेवरी पर यह लागू नहीं होगा. सिनेमा हॉल, थियेटर एवं ऐसे समान स्थान बन्द रखे जाएंगे.

पढ़ें: कोरोना पर PM मोदी की VC में बोले CM गहलोत: गांवों में संक्रमण फैलने से पहले रोकना बेहद जरूरी

शहरी सीमा क्षेत्रा में यह रहेगा प्रतिबंध

उन्होंने बताया कि कक्षा 1 से 9 तक नियमित कक्षा गतिविधियां इस अवधि के दौरान बन्द रहेगी. कॉलेज की अन्तिम वर्ष की कक्षा के अलावा शेष सभी यूजी एवं पीजी की नियमित कक्षा गतिविधियां बन्द रहेगी, लेकिन प्रायोगिक कक्षा के लिए विद्यार्थी लिखित अनुमति पश्चात जा सकेंगे.

कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान

अलवर. जिले के बहादुरपुर कस्बे में अधिकारियों द्वारा कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इसी को लेकर बहादरपुर उप तहसील में मास्क अभियान के तहत मीटिंग का आयोजन किया गया. इस दौरान बहादरपर उप तहसील में पंचायत समिति टास्क फॉर्म का गठन किया गया, जिसमें नायाब तहसीलदार कैलाश चंद, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुराग सिंह, सरपंच संजय गर्ग, कानूनगो विजय सिंह, पटवारी बहादुरपुर एवं गांव के गणमान्य लोगों ने भाग लिया. इस टीम के गठन के बाद सभी कस्बे के बाजार में जाकर निरीक्षण किया.

सभी दुकानदारों को मास पहनने और कोरोना वैक्सीशन लगवाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने हेतु निर्देशित किया. साथ ही, साथ मास्क नहीं पहनने वाले दुकानदारों को चालान एवं दुकान सीज करने की भी चेतावनी दी गई है. इस दौरान नायब तहसीलदार कैलाश चंद ने बताया कि आमजन में वैक्सीनेशन और मास्क के लिए जागरूकता लाने के लिए बहादुरपुर में जागृति अभियान चलाया गया है, जिसके लिए एक मीटिंग भी आयोजित की गई. मीटिंग के बाद सभी अधिकारी कस्बे के बाजारों में जाकर निरीक्षण किया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.