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क्लीनिकल एक्ट के विरोध में उतरा राजस्थान पैरामेडिकल एसोसिएशन

चूरू में राजस्थान पैरामेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने क्लीनिकल एक्ट और पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त सभी पैरामेडिकल टेक्नीशियनों का राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन कराने के लिए जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

क्लीनिकल एक्ट के विरोध में उतरा राजस्थान पैरामेडिकल एसोसिएशन
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Published : Aug 7, 2019, 12:09 AM IST

चूरू. जिले में राजस्थान पैरामेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने क्लीनिकल एक्ट और RPMC नियमों में शिथिलता के साथ पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त सभी पैरामेडिकल टेक्नीशियनो का राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन कराने के लिए जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

क्लीनिकल एक्ट के विरोध में उतरा राजस्थान पैरामेडिकल एसोसिएशन

विरोध कर रहे पैरामेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि राजस्थान में कई सालों से हजारों टेक्नीशियन x-ray टेक्निशियन के रूप में प्राइवेट संस्थानों में काम कर रहें है. वहीं RPMC 2014 से पूर्व किसी भी तरह की काउंसलिंग का गठन नहीं हुआ था. और किसी भी प्रकार की गाइडलाइन नहीं थी. वर्ष 2014 से पूर्व दसवीं और 12 वीं पास करने के बाद 9 माह का प्रशिक्षण करके लोग निजी व सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे थे. लेकिन अब RPMC के गठन के बाद पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा बताए गए नियमों के आधार पर उन सभी को रजिस्ट्रेशन हेतु अपात्र घोषित कर दिया है.

पढ़ें- अजमेर पोस्को मामले में आखिरकार मासूम को मिला इंसाफ, आरोपी को 10 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना भी
साथ ही क्लीनिकल एक्ट को लागू करके सरकार हमारे रोजगार पर संकट उत्पन्न कर रही है. क्लीनिकल एक्ट में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि दिनांक 31 अगस्त बताई गयी है. लेकिन इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई गाइडलाइन उपलब्ध नहीं कराई गई है. विरोध कर रहे राजस्थान पैरामेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार इस क्लिनिकल एक्ट रजिस्ट्रेशन के नियमों में जल्द संशोधन करें और हमारी मांगे पूरी करे अन्यथा एसोसिएशन उग्र प्रदर्शन करेगा.

चूरू. जिले में राजस्थान पैरामेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने क्लीनिकल एक्ट और RPMC नियमों में शिथिलता के साथ पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त सभी पैरामेडिकल टेक्नीशियनो का राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन कराने के लिए जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

क्लीनिकल एक्ट के विरोध में उतरा राजस्थान पैरामेडिकल एसोसिएशन

विरोध कर रहे पैरामेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि राजस्थान में कई सालों से हजारों टेक्नीशियन x-ray टेक्निशियन के रूप में प्राइवेट संस्थानों में काम कर रहें है. वहीं RPMC 2014 से पूर्व किसी भी तरह की काउंसलिंग का गठन नहीं हुआ था. और किसी भी प्रकार की गाइडलाइन नहीं थी. वर्ष 2014 से पूर्व दसवीं और 12 वीं पास करने के बाद 9 माह का प्रशिक्षण करके लोग निजी व सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे थे. लेकिन अब RPMC के गठन के बाद पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा बताए गए नियमों के आधार पर उन सभी को रजिस्ट्रेशन हेतु अपात्र घोषित कर दिया है.

पढ़ें- अजमेर पोस्को मामले में आखिरकार मासूम को मिला इंसाफ, आरोपी को 10 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना भी
साथ ही क्लीनिकल एक्ट को लागू करके सरकार हमारे रोजगार पर संकट उत्पन्न कर रही है. क्लीनिकल एक्ट में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि दिनांक 31 अगस्त बताई गयी है. लेकिन इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई गाइडलाइन उपलब्ध नहीं कराई गई है. विरोध कर रहे राजस्थान पैरामेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार इस क्लिनिकल एक्ट रजिस्ट्रेशन के नियमों में जल्द संशोधन करें और हमारी मांगे पूरी करे अन्यथा एसोसिएशन उग्र प्रदर्शन करेगा.

Intro:चूरू_क्लीनिकल एक्ट के विरोध तथा वर्ष 2014 से पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त सभी पैरामेडिकल टेक्नीशियनो का राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन कराने तथा RPMC नियमों में शिथिलता प्रदान करने की मांग को लेकर राजस्थान पैरामेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रैली निकाल जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन।


Body:विरोध कर रहे पैरामेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहां की राजस्थान में वर्षों से लैब टेक्निशियन x-ray टेक्निशियन के रूप में प्राइवेट संस्थानों में 25 से 30 हजार टेक्नीशियन कार्यरत है.RPMC 2014 से पूर्व किसी भी तरह की काउंसलिंग का गठन नहीं हुआ था तथा किसी भी प्रकार की गाइडलाइन भी नहीं थी वर्ष 2014 से पूर्व दसवीं व 12वीं किसी भी संकाय से पास 9 माह का किसी भी संस्थान से प्रशिक्षण करके निजी व सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे थे लेकिन अब RPMC के गठन के बाद पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा बताए गए नियमों के आधार पर सभी को रजिस्ट्रेशन हेतु अपात्र घोषित कर दिया है।





Conclusion:अर्थात हम सभी का रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में नहीं हो रहा है इसके अलावा क्लीनिकल एक्ट को लागू करके सरकार हमारे रोजगार पर संकट उत्पन्न कर रही है क्लीनिकल एक्ट में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि दिनांक 31.8.2019 बताई गयीं है. लेकिन इस संबंध में हमे किसी भी प्रकार की कोई गाइडलाइन उपलब्ध नहीं कराई गई है।

विरोध कर रहे राजस्थान पैरामेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में बताया कि सरकार इस क्लिनिकल एक्ट रजिस्ट्रेशन के नियमों में जल्द संशोधन करें और हमारी मांगे माने अन्यथा समय रहते हमे न्याय नही मिला तो हम हमारे प्रतिष्ठान बंद रखेगे

बाईट_डॉक्टर सज्जन जांगिड़, अध्यक्ष राजस्थान पैरामेडिकल एसोसिएशन चूरू
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