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चूरू कोर्ट ने जिला प्रमुख सहारण की जमानत याचिका की खारिज

चूरू में फर्जी अंक तालिका के मामले में गिरफ्तार जिला प्रमुख हरलाल सहारण की ओर से लगायी गयी जमानत याचिका को सोमवार को जिला एवं सेशन न्यालय ने खारिज कर दिया है.

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Published : May 27, 2019, 1:30 PM IST

जिला प्रमुख की जमानत याचिका खारिज

चूरू. जिला एवं सेशन न्यायधीश अयूब खान ने जिला प्रमुख हरलाल सहारण की फर्जी अंक तालिका मामले में सोमवार को जिला प्रमुख की ओर से लगाई गई जमानत याचिका को खरिज कर दिया है.

परिवादी चिमनाराम कालेर के एडवोकेट सुरेंद्र जाखड़ ने बताया कि जिला प्रमुख की ओर से कोर्ट में यह कह कर जमानत याचिका लगाई गई थी कि जिला प्रमुख एक उच्च पद पर हैं. वह कहीं जा और भाग नहीं सकते, समाज मे उनकी मान और प्रतिष्ठा है.लेकिन न्यायालय ने इन सभी तथ्यों को नकार दिया.

एडवोकेट सुरेंद्र जाखड़ ने बताया कोर्ट ने जो शहर मे धरने प्रदर्शन हुए. जिला प्रमुख के पक्ष में उन्हें भी गलत माना और जिला प्रमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.आपको बता दें कि 19 मई को जयपुर के जालूपुरा से जिला प्रमुख हरलाल सहारण को चूरू पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर न्यालय में पेश किया था.

जिला प्रमुख की जमानत याचिका खारिज

जहां कोर्ट ने 22 मई तक पुलिस रिमांड दिया.फिर सीजेएम कोर्ट चूरू में पेश करने के आदेश दिए. जिसके बाद उन्हें न्यालय ने जिला प्रमुख को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए थे.

चूरू. जिला एवं सेशन न्यायधीश अयूब खान ने जिला प्रमुख हरलाल सहारण की फर्जी अंक तालिका मामले में सोमवार को जिला प्रमुख की ओर से लगाई गई जमानत याचिका को खरिज कर दिया है.

परिवादी चिमनाराम कालेर के एडवोकेट सुरेंद्र जाखड़ ने बताया कि जिला प्रमुख की ओर से कोर्ट में यह कह कर जमानत याचिका लगाई गई थी कि जिला प्रमुख एक उच्च पद पर हैं. वह कहीं जा और भाग नहीं सकते, समाज मे उनकी मान और प्रतिष्ठा है.लेकिन न्यायालय ने इन सभी तथ्यों को नकार दिया.

एडवोकेट सुरेंद्र जाखड़ ने बताया कोर्ट ने जो शहर मे धरने प्रदर्शन हुए. जिला प्रमुख के पक्ष में उन्हें भी गलत माना और जिला प्रमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.आपको बता दें कि 19 मई को जयपुर के जालूपुरा से जिला प्रमुख हरलाल सहारण को चूरू पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर न्यालय में पेश किया था.

जिला प्रमुख की जमानत याचिका खारिज

जहां कोर्ट ने 22 मई तक पुलिस रिमांड दिया.फिर सीजेएम कोर्ट चूरू में पेश करने के आदेश दिए. जिसके बाद उन्हें न्यालय ने जिला प्रमुख को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए थे.

Intro:चूरू_फर्जी अंक तालिका मामले में गिरफ्तार जिला प्रमुख हरलाल सहारण की और से लगायी गयी जमानत याचिका को सोमवार को जिला एवं सेशन न्यालय ने किया खारिज।


Body:चूरू जिला एवं सेशन न्यायधीश अयूब खान ने जिला प्रमुख हरलाल सहारण की फर्जी अंक तालिका मामले में सोमवार को
जिला प्रमुख की और से लगायी गयी जमानत याचिका को खरिज कर दिया है।परिवादी चिमनाराम कालेर के एडवोकेट सुरेंद्र जाखड़ ने बताया की जिला प्रमुख की और से कोर्ट में यह कह कर जमानत याचिका लगायी गयी थी की जिला प्रमुख एक उच्च पद पर है।औऱ वह कहि जा और भाग नही सकते समाज मे उनकी मान और प्रतिष्ठा है।लेकिन न्यालय ने इन सभी तथ्यों को नकार दिया एडवोकेट सुरेंद्र जाखड़ ने बताया कोर्ट ने जो शहर मे धरने प्रदर्शन हुए जिला प्रमुख के पक्ष में उन्हें भी गलत माना औऱ जिला प्रमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।


Conclusion:आपको बता दे की 19 मई को जयपुर के जालूपुरा से जिला प्रमुख हरलाल सहारण को चूरू पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ़तार किया था औऱ न्यालय में पेश किया था जहां पुलिस को कोर्ट ने 22 मई तक का पुलिस रिमांड दिया और 22 मई को फिर से सीजेएम कोर्ट चूरू में पेश करने के आदेश दिए थे।वहा से न्यालय ने जिला प्रमुख को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए थे

बाईट_सुरेंद्र जाखड़,परिवादी के एडवोकेट चूरू
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