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चूरू: नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में 2 दोषियों को आजीवन कारावास

चूरू में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म मामले के दो दोषियों को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Aug 9, 2019, 10:44 PM IST

चूरू. सरदारशहर थाना इलाके में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को आजावन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यह आदेश पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने दिया है.

दुष्कर्म मामले में 2 दोषियों को आजीवन कारावास

दरअसल, यह मामला वर्ष 2017 का है. जब सरदारशहर थाना इलाके में 20 जून 2017 को नाबालिग बालिका के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसके बाद बालिका को पुलिस ने 28 जून 2017 को बीकानेर से बरामद किया था. चूरू पॉक्सो कोर्ट के अपरलोक अभियोजक वरुण सैनी ने बताया कि आरोपियों ने बालिका को उस वक्त अगवा किया, जब वह एक शादी समारोह में गई थी. रात में बहला-फुसलाकर दो युवक उसे बीकानेर ले गए. जहां नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया.

यह भी पढ़ें: नागौर के खींवसर में तालाब में नहाने गए 3 किशोरों की डूबने से मौत

बालिका की तलाश में जुटी पुलिस ने 28 जून 2017 को बालिका को बीकानेर में मिली. पुलिस ने मामले की जांच कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया. न्यायालय ने मामले की सुनवाई के मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पोक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 20 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है.

चूरू. सरदारशहर थाना इलाके में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को आजावन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यह आदेश पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने दिया है.

दुष्कर्म मामले में 2 दोषियों को आजीवन कारावास

दरअसल, यह मामला वर्ष 2017 का है. जब सरदारशहर थाना इलाके में 20 जून 2017 को नाबालिग बालिका के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसके बाद बालिका को पुलिस ने 28 जून 2017 को बीकानेर से बरामद किया था. चूरू पॉक्सो कोर्ट के अपरलोक अभियोजक वरुण सैनी ने बताया कि आरोपियों ने बालिका को उस वक्त अगवा किया, जब वह एक शादी समारोह में गई थी. रात में बहला-फुसलाकर दो युवक उसे बीकानेर ले गए. जहां नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया.

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बालिका की तलाश में जुटी पुलिस ने 28 जून 2017 को बालिका को बीकानेर में मिली. पुलिस ने मामले की जांच कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया. न्यायालय ने मामले की सुनवाई के मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पोक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 20 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है.

Intro:चूरू_ नाबालिक बालिका से गेंगरेप के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा.विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सैनी ने आरोपी राकेश और दलवीर मेघवाल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए के जुर्माने से किया है दण्डित।


Body:चूरू जिले के सरदारशहर थानांतर्गत दर्ज नाबालिक बालिका को अगवा कर गैंगरेप मामले में शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुना दिया है.विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजेंद्र कुमार सैनी ने नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है.साल 2017 में आरोपियों ने रात के समय गांव बन्धनाऊ से नाबालिग बालिका को उस वक्त अगवा किया जब वह शादी समारोह में आई हुई थी दोनों आरोपी नाबालिक बालिका को बहला-फुसलाकर बीकानेर ले गए जहां दोनों आरोपियों राकेश और दलबीर मेघवाल ने पीड़िता को बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया बालिका के परिजनों ने 20.06. 2017 को बालिका की गुमशुदगी रिपोर्ट सरदारशहर थाने में दर्ज करवाई जिसके बाद पुलिस ने मामले का अनुसंधान करते हुए 28.06.2017 को बीकानेर से बरामद किया।


Conclusion:पुलिस ने मामले की जांच कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान सबूतों की गहनता से जांच कर दोष सिद्ध होने पर आरोपी राकेश मेघवाल निवासी सरदारशहर और दलबीर मेघवाल निवासी गांव खारी बीकानेर को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक वरुण सैनी ने की

बाईट_वरुण सैनी, अपरलोक अभियोजक पोक्सो कोर्ट चूरू
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