चित्तौड़गढ़. पॉक्सो कोर्ट क्रमांक 1 ने बुधवार को 14 साल की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अभियुक्त को 25 हजार के जुर्माने से दंडित किया है. वर्ष 2019 में मामला दर्ज किया गया था.
विशेष लोक अभियोजक शोभा लाल जाट के अनुसार वर्ष 2019 में चंदेरिया थाना क्षेत्र में 14 साल की एक बालिका चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला परियोजना समन्वयक भोजराज सिंह पदमपुरा के साथ चंदेरिया पुलिस थाने पहुंची और दुष्कर्म की रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट के अनुसार उसकी मां उसे खाना बनाने के लिए आरोपी के मकान पर भेजती थी. इस दौरान वो शराब के नशे में उसके साथ ज्यादती करता था.
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पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जाट के अनुसार पुलिस ने पॉक्सो सहित भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं में अनुसंधान के बाद पॉक्सो कोर्ट में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ने आरोपी को दोषी माना और उम्र कैद के साथ 25000 रुपये जुर्माने से दंडित किया.
अलवर में दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा : जिले के पॉक्सो न्यायालय संख्या तीन ने फैसला सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास और 25 हजार के जुर्माने से दंडित किया है. 10 मार्च 2020 को अलवर के टपूकड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ था. इसमें 2 साल तक सुनवाई चली, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया.