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अपनी नाबालिग साली से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जीजा को आजीवन कारावास - Poksho court

जयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी अपनी साली के साथ करीब 9 माह तक दुष्कर्म करता रहा. कोर्ट ने अभियुक्त पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जीजा को आजीवन कारावास
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Published : Jun 19, 2019, 7:45 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 16 साल की पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ करीब 9 माह तक दुष्कर्म करने वाले जीजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओम प्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि चंदवाजी थाना इलाके में रहने वाली पीड़िता 10 मार्च 2017 को दोपहर 3 बजे खेत में चारा लेने गई थी. रास्ते में उसे रिश्ते में जीजा लगने वाला अभियुक्त मिला और बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. अभियुक्त ने पीड़िता को जयपुर में अपने साथ रखा और करीब 9 माह तक उसके साथ दुष्कर्म किया.

घटना को लेकर 15 मार्च को पीड़िता के पिता ने चंदवाजी थाने में मामला दर्ज कराया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटना के करीब 9 माह बाद अभियुक्त को जयपुर से गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता के नाबालिग होने के चलते मामले में उसकी सहमति का कोई कानून महत्व नहीं है. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 16 साल की पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ करीब 9 माह तक दुष्कर्म करने वाले जीजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओम प्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि चंदवाजी थाना इलाके में रहने वाली पीड़िता 10 मार्च 2017 को दोपहर 3 बजे खेत में चारा लेने गई थी. रास्ते में उसे रिश्ते में जीजा लगने वाला अभियुक्त मिला और बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. अभियुक्त ने पीड़िता को जयपुर में अपने साथ रखा और करीब 9 माह तक उसके साथ दुष्कर्म किया.

घटना को लेकर 15 मार्च को पीड़िता के पिता ने चंदवाजी थाने में मामला दर्ज कराया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटना के करीब 9 माह बाद अभियुक्त को जयपुर से गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता के नाबालिग होने के चलते मामले में उसकी सहमति का कोई कानून महत्व नहीं है. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.

Intro:जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 16 साल की पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ करीब 9 माह तक दुष्कर्म करने वाले जीजा प्रकाश जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ₹100000 का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए।


Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओम प्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि चंदवाजी थाना इलाके में रहने वाली पीड़िता 10 मार्च 2017 को दोपहर 3 बजे खेत में चारा लेने गई थी। रास्ते में उसे रिश्ते में जीजा लगने वाला अभियुक्त मिला और बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। अभियुक्त ने पीड़िता को जयपुर में अपने साथ रखा और करीब 9 माह तक उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना को लेकर 15 मार्च को पीड़िता के पिता ने चंदवाजी थाने में मामला दर्ज कराया। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटना के करीब 9 माह बाद अभियुक्त को जयपुर से गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता के नाबालिग होने के चलते मामले में उसकी सहमति का कोई कानून महत्व नहीं है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।


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