जयपुर. केंद्रीय मंत्री और बाड़मेर जैसलमेर से सांसद कैलाश चौधरी की पुलिस हिस्ट्री शीट अब तक खुले होने के मामले में पूर्व गृह मंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बड़ा बयान दिया है. कटारिया ने इस बात को तो स्वीकार किया कि पिछले कार्यकाल में जब वह गृह मंत्री थे, तब चौधरी का यह मामला उनके सामने आया था लेकिन तब भी उन्होंने इस मामले को पुलिस के बजाय कोर्ट के जरिए सुलझाने की सलाह दी थी.
कटारिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति की यदि एक बार हिस्ट्रीशीट खुल जाए तो उसे बंद करने का अधिकार पुलिस के पास नहीं, बल्कि कोर्ट के पास होता है. उसके लिए संबंधित व्यक्ति को कोर्ट के पास जाना चाहिए. ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कटारिया ने यह बात कही.
इस दौरान कटारिया ने कहा कि पुलिस हिस्ट्री शीट खुलने के बाद व्यक्ति के गुण अवगुण को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्रीशीट को बक्से में बंद करके तो रख सकती है. लेकिन उसे पूरी तरह मिटाना और निरस्त करने का अधिकार केवल कोर्ट के माध्यम से ही किया जा सकता है. उनके अनुसार पिछले कार्यकाल के दौरान जिन राजनेताओं और लोगों के मामले उनके पास आए उन्हें कोर्ट की शरण में जाने की ही सलाह दी गई थी.