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भीलवाड़ा : डोडा चूरा तस्कर को 5 साल की सजा

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Published : Apr 16, 2019, 7:44 PM IST

एनडीपीएस कोर्ट ने एक तस्कर को 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का भी जुर्माना लगाया है.

एनडीपीएस कोर्ट ने एक तस्कर को 5 साल की सजा सुनाई

भीलवाड़ा. विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण ने मंगलवार को डोडा चूरा तस्करी के आरोप में एक तस्कर को 5 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई. न्यायाधीश ने तस्कर पर 50 हजार रुपए का जुर्माने से भी लगाया.

विशिष्ठ लोक अभियोजक प्रदीप कुमार अजमेरा ने बताया कि दिनांक 26 जुलाई 2016 को पुर थाना प्रभारी रामअवतार चौधरी ने काणोली चौराहे पर नाकाबंदी कर रखी थी. इस दौरान एक मारुति स्विफ्ट कार आई और पुलिस को देखकर चालक ने कार वापस घुमा ली. इस पर पुलिस ने कार का पीछा किया और उसे राजोला रोड के पास रुकवाया. जब उस कार की तलाशी ली गई तो पुलिस ने उसमें से 45 किलो 800 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया.

एनडीपीएस कोर्ट ने एक तस्कर को 5 साल सजा सुनाई.

इस पर पुलिस ने चालक आरोपी डोली कला निवासी दिनेश विश्नोई के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. जिसमें कोर्ट ने 10 गवाह और 46 दस्तावेज के आधार पर दोषी मानते हुए युवक को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड से भी दंडित किया.

भीलवाड़ा. विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण ने मंगलवार को डोडा चूरा तस्करी के आरोप में एक तस्कर को 5 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई. न्यायाधीश ने तस्कर पर 50 हजार रुपए का जुर्माने से भी लगाया.

विशिष्ठ लोक अभियोजक प्रदीप कुमार अजमेरा ने बताया कि दिनांक 26 जुलाई 2016 को पुर थाना प्रभारी रामअवतार चौधरी ने काणोली चौराहे पर नाकाबंदी कर रखी थी. इस दौरान एक मारुति स्विफ्ट कार आई और पुलिस को देखकर चालक ने कार वापस घुमा ली. इस पर पुलिस ने कार का पीछा किया और उसे राजोला रोड के पास रुकवाया. जब उस कार की तलाशी ली गई तो पुलिस ने उसमें से 45 किलो 800 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया.

एनडीपीएस कोर्ट ने एक तस्कर को 5 साल सजा सुनाई.

इस पर पुलिस ने चालक आरोपी डोली कला निवासी दिनेश विश्नोई के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. जिसमें कोर्ट ने 10 गवाह और 46 दस्तावेज के आधार पर दोषी मानते हुए युवक को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड से भी दंडित किया.

Intro:अफीम डोडा चूरा तस्कर को सजा

एनडीपीएस कोर्ट ने तस्कर को 5 साल की कैद और 50 रुपये का जुर्माना भी लगाया


भीलवाड़ा के विशिष्ठ न्यायाधीश एन डी पी एस प्रकरण ने मंगलवार को डोडा चुरा तस्करी के आरोप में एक तस्कर को 5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई । न्यायाधीश ने तस्कर पर 50 हजार रुपए का जुर्माने से भी दंडित किया।




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विशिष्ठ लोक अभियोजक प्रदीप कुमार अजमेरा ने कहा कि दिनांक 26 जुलाई 2016 को पुर थाना प्रभारी रामाअवतार चौधरी ने काणोली चौराहे पर नाकाबंदी कर रखी थी । इस दौरान एक मारुति स्विफ्ट कार आई और पुलिस को देखकर चालक ने कार वापस घुमा ली। इस पर पुलिस ने कार का पीछा किया और उसे राजोला रोड के पास रुकवाया । जब उस कार की तलाशी ली गई तो पुलिस ने उसमें से 45 किलो 800 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया । इस पर पुलिस ने चालक आरोपी डोली कला निवासी दिनेश विश्नोई के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया । जिसमें कोर्ट ने 10 गवाह और 46 दस्तावेज के आधार पर दोषी मानते हुए युवक को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई । इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड से भी दंडित किया।


बाइट - प्रदीपकुमार अजमेरा विशेष लोक अभियोजक


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