भीलवाड़ा. विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण ने मंगलवार को डोडा चूरा तस्करी के आरोप में एक तस्कर को 5 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई. न्यायाधीश ने तस्कर पर 50 हजार रुपए का जुर्माने से भी लगाया.
विशिष्ठ लोक अभियोजक प्रदीप कुमार अजमेरा ने बताया कि दिनांक 26 जुलाई 2016 को पुर थाना प्रभारी रामअवतार चौधरी ने काणोली चौराहे पर नाकाबंदी कर रखी थी. इस दौरान एक मारुति स्विफ्ट कार आई और पुलिस को देखकर चालक ने कार वापस घुमा ली. इस पर पुलिस ने कार का पीछा किया और उसे राजोला रोड के पास रुकवाया. जब उस कार की तलाशी ली गई तो पुलिस ने उसमें से 45 किलो 800 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया.
इस पर पुलिस ने चालक आरोपी डोली कला निवासी दिनेश विश्नोई के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. जिसमें कोर्ट ने 10 गवाह और 46 दस्तावेज के आधार पर दोषी मानते हुए युवक को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड से भी दंडित किया.