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भीलवाड़ा में जिला मजिस्ट्रेट ने डीजे बजाने पर लगाई रोक

भीलवाड़ा में जिला मजिस्ट्रेट ने डीजे बजाने पर रोक लगाई है. इसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा.

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Published : Jun 2, 2019, 7:03 PM IST

जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र भट्ट

भीलवाड़ा. जिले के नागरिकों को अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से होने वाली असुविधा से निजात दिलाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र भट्ट ने आदेश जारी कर संपूर्ण जिले में डीजे के उपयोग पर रोक लगा दी है. इसके तहत सार्वजनिक स्थानों , धार्मिक स्थानों और आमजन को प्रभावित करने वाले अन्य क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे के प्रयोग पर पाबंदी लगाई है.

जिला मजिस्ट्रेट ने डीजे बजाने पर लगाई रोक
जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र भट्ट ने उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए गए हैं. इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने आदेशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करने की बात कही है. इसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा. जिले में कोई भी व्यक्ति, समूह या प्रतिनिधि किसी भी धार्मिक एवं अन्य समारोह में तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं कर सकेगा.

भीलवाड़ा. जिले के नागरिकों को अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से होने वाली असुविधा से निजात दिलाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र भट्ट ने आदेश जारी कर संपूर्ण जिले में डीजे के उपयोग पर रोक लगा दी है. इसके तहत सार्वजनिक स्थानों , धार्मिक स्थानों और आमजन को प्रभावित करने वाले अन्य क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे के प्रयोग पर पाबंदी लगाई है.

जिला मजिस्ट्रेट ने डीजे बजाने पर लगाई रोक
जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र भट्ट ने उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए गए हैं. इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने आदेशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करने की बात कही है. इसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा. जिले में कोई भी व्यक्ति, समूह या प्रतिनिधि किसी भी धार्मिक एवं अन्य समारोह में तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं कर सकेगा.
Intro:भीलवाड़ा जिला कलेक्टर ने की पहल, जिले में डीजे पर लगाई रोक

भीलवाड़ा - भीलवाड़ा जिले के नागरिकों को अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से होने वाली असुविधा से निजात दिलाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र भट्ट ने आदेश जारी कर संपूर्ण जिले में डीजे के उपयोग पर रोक लगा दी है।


Body:भीलवाड़ा जिले में आमजन को ध्वनि प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र भट्ट ने आदेश जारी कर संपूर्ण जिले में डीजे के उपयोग पर रोक लगा दी है । जिसमें सार्वजनिक स्थानों , धार्मिक स्थानों एवं आमजन को प्रभावित करने वाले अन्य क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे के प्रयोग पर पाबंदी लगाई है ।

जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र भट्ट ने उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए । जिसको लेकर जिला मजिस्ट्रेट ने आदेशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा । इसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा । जिले में कोई भी व्यक्ति समूह या प्रतिनिधि किसी भी धार्मिक एवं अन्य समारोह में तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं कर सकेगा।

अब देखना यह होगा कि भीलवाड़ा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा डीजे पर पाबंदी के बाद भीलवाड़ा जिले में पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन ध्वनि यंत्रों को बंद करवाने को लेकर पालना करते हैं या इसी तरह ध्वनि यंत्र बजते रहें जिससे आमजन की सेहत से खिलवाड़ होता रहे

सोम दत्त त्रिपाठी ईटीवी भारत भीलवाड़ा


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