भीलवाड़ा. कोरोना की नई गाइडलाइन के अनुरूप शादी विवाह समारोह का आयोजन करना आयोजनकर्ता और समारोह स्थल के मालिक को भारी पड़ा गया. ऐसे में जिला प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए शनिवार देर शाम को भीलवाड़ा शहर के तीन समारोह स्थल को सीज करते हुए करीब 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
बता दें कि जहां एक तरफ प्रदेश में बढ़ते कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शादी-विवाह समारोह में 50 आदमी को एकत्रित होने की छूट दे रखी है, लेकिन कई जगहों पर शादी विवाह समारोह के आयोजनकर्ता 50 से अधिक लोगों को बुला रहे हैं. जिस पर भीलवाड़ा जिला प्रशासन की ओर से विवाह समारोह के आयोजक और आयोजन स्थल पर शिकंजा कस रहा है.
यह भी पढ़ें: COVID-19 : जानें राजस्थान के प्रमुख शहरों में कितने खाली बचे हैं ऑक्सीजन बेड, ICU और वेंटिलेटर्स
वहीं, जिला कलेक्टर शिवप्रसाद एम. नकाते के निर्देशानुसार में उपखंड अधिकारी ओम प्रभा, तहसीलदार लालाराम ने कोविड गाइडलाइन और कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करने पर शनिवार देर शाम शादी समारोह स्थल सीज कर 25000 का जुर्माना लगाया. इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि 50 से ज्यादा लोग शादी समारोह स्थल में और कार्यक्रम में 3 घंटे से ज्यादा आयोजित होने पर मैरिज गार्डन अनिश्चितकालीन समय तक सीज किए जाएंगे.
इस अवसर पर तहसीलदार लालाराम सहित पूरी टीम मौजूद रही. वहीं, सीज होने वाले शादी समारोह स्थल में सुवाणा स्थित भंडारी फार्म हाउस और गोविंदम मैरिज गार्डन के साथ ही शहर के रामधाम के पीछे स्थित माहेश्वरी भवन को सीज किया गया.