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भरतपुर: डीग नगरपालिका के वाहनों और फर्नीचर की कुर्की टली

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Published : Dec 5, 2020, 1:56 AM IST

डीग न्यायालय ने नगर पालिका की जेसीबी, 2 ट्रैक्टर, 10 गाड़ियों और अन्य सामान की कुर्की करने का आदेश दिया था. जिसके बाद शुक्रवार को न्यायालय के नाजिर कुर्की करने नगर पालिका कार्यालय पहुंचे. लेकिन अधिशासी अधिकारी के अनुपस्थित होने के चलते कुर्की की कार्रवाई नहीं की जा सकी. अब यह कार्रवाई सोमवार 7 दिसंबर को की जाएगी.

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डीग नगरपालिका के वाहनों और फर्नीचर की कुर्की टली

डीग (भरतपुर). डीग न्यायालय ने नगर पालिका की जेसीबी, 2 ट्रैक्टर, 10 गाड़ियों और अन्य सामान की कुर्की करने का आदेश दिया था. जिसके बाद शुक्रवार को न्यायालय के नाजिर कुर्की करने नगर पालिका कार्यालय पहुंचे. लेकिन अधिशासी अधिकारी के अनुपस्थित होने के चलते कुर्की की कार्रवाई नहीं की जा सकी.

क्या है पूरा मामला

अधिवक्ता हरी सिंह साहब सिंह एवं अन्य ने वर्ष 2006 में एक सिविल याचिका न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड डीग में दायर कर तत्कालीन तहसील कार्यालय के करीब 250 फीट लंबे रास्ते में सड़क पर दोनों ओर नालियों का निर्माण कराने की मांग की थी. जिस पर 3 मार्च 2017 को न्यायालय ने नगरपालिका डीग को काम कराने के आदेश दिए गए थे. जिसकी पालन नहीं किए जाने पर याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने नगरपालिका डीग की जेसीबी, दो ट्रैक्टर,10 गाड़ियां तथा अधिशासी अधिकारी के कार्यालय का फर्नीचर तथा पालिका कार्यालय का फर्नीचर व अन्य सामान की कुर्की किए जाने के आदेश जारी किए थे.

पढ़ें: राजस्थान : कई निजी बाल गृह में गड़बड़ झाला, जल्द की जाएगी ऑडिट : संगीता बेनीवाल

4 दिसम्बर को डीग न्यायालय के आदेशों की अनु पालना में न्यायालय के नाजिर शुक्रवार को नगरपालिका के सामान और वाहनों की कुर्की करने पहुंचे लेकिन लेकिन अधिशासी अधिकारी के अनुपस्थित होने के कारण कुर्की की कार्रवाई नहीं हो सकी. नाजिर मदन मोहन गर्ग के अनुसार अब सोमवार को कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

डीग (भरतपुर). डीग न्यायालय ने नगर पालिका की जेसीबी, 2 ट्रैक्टर, 10 गाड़ियों और अन्य सामान की कुर्की करने का आदेश दिया था. जिसके बाद शुक्रवार को न्यायालय के नाजिर कुर्की करने नगर पालिका कार्यालय पहुंचे. लेकिन अधिशासी अधिकारी के अनुपस्थित होने के चलते कुर्की की कार्रवाई नहीं की जा सकी.

क्या है पूरा मामला

अधिवक्ता हरी सिंह साहब सिंह एवं अन्य ने वर्ष 2006 में एक सिविल याचिका न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड डीग में दायर कर तत्कालीन तहसील कार्यालय के करीब 250 फीट लंबे रास्ते में सड़क पर दोनों ओर नालियों का निर्माण कराने की मांग की थी. जिस पर 3 मार्च 2017 को न्यायालय ने नगरपालिका डीग को काम कराने के आदेश दिए गए थे. जिसकी पालन नहीं किए जाने पर याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने नगरपालिका डीग की जेसीबी, दो ट्रैक्टर,10 गाड़ियां तथा अधिशासी अधिकारी के कार्यालय का फर्नीचर तथा पालिका कार्यालय का फर्नीचर व अन्य सामान की कुर्की किए जाने के आदेश जारी किए थे.

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4 दिसम्बर को डीग न्यायालय के आदेशों की अनु पालना में न्यायालय के नाजिर शुक्रवार को नगरपालिका के सामान और वाहनों की कुर्की करने पहुंचे लेकिन लेकिन अधिशासी अधिकारी के अनुपस्थित होने के कारण कुर्की की कार्रवाई नहीं हो सकी. नाजिर मदन मोहन गर्ग के अनुसार अब सोमवार को कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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