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बाड़मेर: गुड़ा में कर्फ्यू, कोरोना संक्रमित पाए जाने के चलते जीरो मोबिलिटी घोषित

बाड़मेर के ग्राम पंचायत गुड़ा में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया. जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने राजस्व गांव गुड़ा के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया है.

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कोरोना संक्रमित पाए जाने के चलते जीरो मोबिलिटी घोषित
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Published : May 12, 2020, 10:20 PM IST

बालोतरा (बाड़मेर). ग्राम पंचायत गुड़ा में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है. जिसके मद्देनजर नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा और लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा की ओर से राजस्व गांव गुड़ा के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया है.

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि बाड़मेर जिले में सिवाना तहसील की गुड़ा ग्राम पंचायत में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने से उक्त ग्राम पंचायत में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की आशंका है. जिससे इस क्षेत्र के आस-पास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन और लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है.

उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में राजस्व गांव गुड़ा की राजस्व सीमा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ और केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया है.

पढ़ें- कृषक कल्याण शुल्क के विरोध में बाड़मेर कृषि उपज मंडी 15 मई तक लिए रहेगी बंद

उन्होंने बताया कि उक्त मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन-निर्गमन निषेध किया गया है. उन्होंने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने और अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति की ओर से जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 और राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 और अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा. ये आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा.

बालोतरा (बाड़मेर). ग्राम पंचायत गुड़ा में कोरोना वायरस का संक्रमण पाये जाने से अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है. जिसके मद्देनजर नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा और लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा की ओर से राजस्व गांव गुड़ा के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया है.

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि बाड़मेर जिले में सिवाना तहसील की गुड़ा ग्राम पंचायत में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने से उक्त ग्राम पंचायत में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की आशंका है. जिससे इस क्षेत्र के आस-पास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन और लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है.

उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में राजस्व गांव गुड़ा की राजस्व सीमा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ और केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया है.

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उन्होंने बताया कि उक्त मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन-निर्गमन निषेध किया गया है. उन्होंने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने और अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति की ओर से जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 और राजस्थान एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1957 और अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा. ये आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा.

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