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बालोतरा के सीमित क्षेत्रों में 7 अगस्त से सप्ताह भर का लॉकडाउन

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Published : Aug 5, 2020, 3:57 AM IST

बाड़मेर के बालोतरा उपखंड के सीमित क्षेत्रों में 7 अगस्त से एक सप्ताह का लॉकडाउन लागू रहेगा. इस दौरान पूरी तरह से आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा और किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी. साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की होम आइसोलेशन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है.

बालोतरा बाड़मेर न्यूज़, Corona infection, बालोतरा में लॉकडाउन
बाड़मेर के बालोतरा उपखंड में कोरोना संक्रमण रोकने की कोशिश जारी

बालोतरा (बाड़मेर). जिले के बालोतरा उपखंड क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं. इनमें सीमित क्षेत्रों में 7 अगस्त से एक सप्ताह का लॉकडाउन लागू करने और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की होम आइसोलेशन की व्यवस्था समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया है.

पढ़ें: Special: सुरा के सुरूर में भी कोरोना का असर...महंगी शराब की बिक्री 70 फीसदी तक घटी

बालोतरा उपखंड अधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि जिला कलेक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें कोरोना संक्रमण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अब बालोतरा उपखंड क्षेत्र में किसी भी कोरोना पॉजिटिव मरीज को होम आइसोलेशन में नहीं रखा जाएगा. कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही मरीज को कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा. वहां इलाज के बाद कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही छुट्टी दी जाएगी.

पढ़ें: Exclusive : पायलट और बागी विधायकों के लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले हैं : भंवर सिंह भाटी

बालोतरा उपखंड अधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपायों के तहत पूरे उपखंड में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

बालोतरा के सीमित क्षेत्रों में लागू होगा लॉकडाउन

बालोतरा में कोरोना संक्रमण वाले क्षेत्रों में सीमित लॉकडाउन लागू किया जाएगा. बालोतरा में वार्ड संख्या-7, 11, 16 और 30 में एक सप्ताह का लॉकडाउन रहेगा. ये एक सप्ताह का होगा, जो 7 से 14 अगस्त तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान इन क्षेत्रों में पूरी तरह से आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा और किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी. लॉकडाउन वाले क्षेत्रों मे जिला प्रशासन द्वारा घर-घर दूध और सब्जी की होम डिलीवरी की जाएगी.

बालोतरा में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे बाजार

बालोतरा में लॉकडाउन वाले क्षेत्र को छोड़कर शेष बाजार भी अनुमत समय में ही खुल पाएगा. बाजार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही खुल पाएगा. इसी तरह सब्जी मंडी में भी पहले की तरह ही व्यवस्था कायम रहेगी. यहां आमजन का प्रवेश वर्जित होगा और केवल परिचय -पत्र रखने वाले होलसेल और खुदरा व्यापारी ही प्रवेश कर पाएंगे.

बालोतरा (बाड़मेर). जिले के बालोतरा उपखंड क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं. इनमें सीमित क्षेत्रों में 7 अगस्त से एक सप्ताह का लॉकडाउन लागू करने और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की होम आइसोलेशन की व्यवस्था समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया है.

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बालोतरा उपखंड अधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि जिला कलेक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें कोरोना संक्रमण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अब बालोतरा उपखंड क्षेत्र में किसी भी कोरोना पॉजिटिव मरीज को होम आइसोलेशन में नहीं रखा जाएगा. कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही मरीज को कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा. वहां इलाज के बाद कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही छुट्टी दी जाएगी.

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बालोतरा उपखंड अधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपायों के तहत पूरे उपखंड में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

बालोतरा के सीमित क्षेत्रों में लागू होगा लॉकडाउन

बालोतरा में कोरोना संक्रमण वाले क्षेत्रों में सीमित लॉकडाउन लागू किया जाएगा. बालोतरा में वार्ड संख्या-7, 11, 16 और 30 में एक सप्ताह का लॉकडाउन रहेगा. ये एक सप्ताह का होगा, जो 7 से 14 अगस्त तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान इन क्षेत्रों में पूरी तरह से आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा और किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी. लॉकडाउन वाले क्षेत्रों मे जिला प्रशासन द्वारा घर-घर दूध और सब्जी की होम डिलीवरी की जाएगी.

बालोतरा में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे बाजार

बालोतरा में लॉकडाउन वाले क्षेत्र को छोड़कर शेष बाजार भी अनुमत समय में ही खुल पाएगा. बाजार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही खुल पाएगा. इसी तरह सब्जी मंडी में भी पहले की तरह ही व्यवस्था कायम रहेगी. यहां आमजन का प्रवेश वर्जित होगा और केवल परिचय -पत्र रखने वाले होलसेल और खुदरा व्यापारी ही प्रवेश कर पाएंगे.

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