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बाड़मेरः पाकिस्तानी सिम पर प्रतिबंध, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

बाड़मेर में जिला मजिस्ट्रेट ने सुरक्षा के लिहाज से पाकिस्तान के सिम पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं. यह आदेश आगामी 2 महीने के लिए प्रभावशील रहेगा.

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Published : Sep 10, 2020, 10:40 PM IST

Barmer District Magistrate Order,  Pakistan SIM ban in Barmer
पाक सिम पर प्रतिबंध

बाड़मेर. राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर में जिला मजिस्ट्रेट ने सुरक्षा के लिहाज से पाकिस्तान के सिम पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं. यह आदेश आगामी 2 महीने के लिए प्रभावशील रहेगा.

बाड़मेर जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है. जिला मजिस्ट्रेट मीणा ने बताया कि बाड़मेर जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के करीब 3-4 किलोमीटर अंदर तक आ रहा है. ऐसे में पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से संपर्क होने की आशंका को देखते हुए धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है.

पढ़ें- केंद्रीय मंत्री शेखावत ने ट्वीट कर गहलोत सरकार पर साधा निशाना, सरकार की कार्यप्रणाली पर लगाया प्रश्नचिन्ह

आदेश के अनुसार बाड़मेर जिले में किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के द्वारा संपर्क स्थापित किया जा सकता है, उस दायरे में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा. साथ ही किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. आदेश का उल्लंधन करते पाए जाने पर व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश आगामी 2 महीने के लिए प्रभावशील रहेगा.

बाड़मेर. राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर में जिला मजिस्ट्रेट ने सुरक्षा के लिहाज से पाकिस्तान के सिम पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं. यह आदेश आगामी 2 महीने के लिए प्रभावशील रहेगा.

बाड़मेर जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है. जिला मजिस्ट्रेट मीणा ने बताया कि बाड़मेर जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के करीब 3-4 किलोमीटर अंदर तक आ रहा है. ऐसे में पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से संपर्क होने की आशंका को देखते हुए धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है.

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आदेश के अनुसार बाड़मेर जिले में किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के द्वारा संपर्क स्थापित किया जा सकता है, उस दायरे में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा. साथ ही किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. आदेश का उल्लंधन करते पाए जाने पर व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश आगामी 2 महीने के लिए प्रभावशील रहेगा.

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