बाड़मेर. देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है. इस संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है. हालांकि इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट भी दी गई है. इस छूट के मद्देनजर ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई तरह की रियायतें भी दी गई है. राज्य सरकार ने 4 मई से 17 मई तक के लिए मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत दिशा निर्देश जारी किए हैं. बाड़मेर जिला ऑरेंज जॉन में है जिसमें क्या-क्या रहते मिलेगी. इसके बारे में जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने विस्तारपूर्वक बताया.
लॉकडाउन 3 में गृह मंत्रालय के बाद राजस्थान सरकार के आदेश पर बाड़मेर जिला कलेक्टर ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बाड़मेर ऑरेंज जोन में है इसलिए अब मार्केट में साइकिल, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मोबाइल, लैपटॉप, कपडें की दुकानें, स्टेशनरी, निजी कार्यालय में 33 फीसदी स्टाफ, ओपीडी, मेडिकल सर्विसेस को खोलने की छूट दी गई है.
वहीं, उन्होंने कहा कि इलाके में अभी स्पा और कटिंग की दुकान पर रोक कायम रहेगी. साथ ही मास्क और तीन सवारी होने पर जुर्माना वसूला जाएगा. जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने कहा कि शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी तरीके से लॉकडाउन में आवाजाही पर रोक रहेगी.
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उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बाड़मेर में सभी स्कूल-कॉलेज, सार्वजनिक पार्क मैदान, धार्मिक स्थल, होटल-रेस्टोरेंट्स, सभी बसें, स्पा, बार, जिम, सिनेमाघर, सैलून, ब्यूटी पार्लर, तम्बाकू-गुटखे की दुकानें प्रतिबंधित रहेगी.