अलवर. जीएसटी में समय-समय पर सरकार की ओर से बदलाव किए जाते हैं. व्यापारियों की ओर से की जा रही गड़बड़ी को देखते हुए जीएसटी में एक बड़ा बदलाव किया गया है. अब 2 माह तक रिटर्न नहीं भरने वाले व्यापारियों को सेल टैक्स विभाग की तरफ से ब्लॉक कर दिया जाएगा. ऐसे में उनके ई-वी बिल जनरेट नहीं होंगे.
अलवर में 24 हजार के आस-पास व्यापारी वाणिज्य कर विभाग में रिटर्न फाइल करते हैं. जबकि 8 हजार जिले में ऐसे व्यापारी हैं जो समय पर रिटर्न फाइल नहीं करने के साथ कई माह तक रिटर्न नहीं जमा करते हैं. अभी तक रिटर्न जमा नहीं करने वाले व्यापारियों को विभाग की तरफ से केवल नोटिस दिए जाते थे. लेकिन इससे व्यापारियों का कामकाज कोई प्रभावित नहीं होता था.
इसके चलते विभाग को खासा नुकसान पहुंचता है और व्यापारी चोरी करके धड़ल्ले से माल बेचते है. इन सब परेशानियों को देखते हुए सरकार ने जीएसटी कानून में बड़ा बदलाव किया है. अब 2 माह तक ई रिटर्न फाइल नहीं करने वाले व्यापारियों को सेल टैक्स विभाग की तरफ से ब्लॉक कर दिया जाएगा. ऐसे में इन व्यापारियों का ई वी बिल जनरेट नहीं हो सकेगा. इस बदलाव से व्यापारी अपना माल एक जगह से दूसरी जगह नहीं बेच सकेंगे.
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अगर किसी व्यापारी ने चोरी से माल भेज भी दिया और जांच पड़ताल के दौरान अगर वो जांच दल को मिलता है. तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई गुना जुर्माना वसूला जाएगा. क्योंकि बिना ई वी बिल के कोई भी माल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है. बिना ई वी बिल का माल चोरी का माल कहा जाता है.
ऐसे में जीएसटी में हुए इस बदलाव से व्यापारी खासे परेशान है. तो वहीं जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस बदलाव से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और सभी व्यापारी समय पर अपने रिटर्न फाइल करेंगे.