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महिला की फावड़ी से हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - आजीवन कारावास की सजा

अलवर में एक महिला की फावड़ी से हत्या के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

Accused of killing woman gets life imprisonment in Alwar
महिला की फावड़ी से हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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Published : Jul 7, 2023, 8:48 PM IST

अलवर. एडीजे न्यायालय संख्या तीन ने एक दिल दहला देने वाली घटना के मामले में शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया. घर में घुसकर महिला की फावड़ी से गला काटकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 40 हजार के जुर्माने से दंडित किया है. मृतका के परिजनों ने कहा कि उनको न्याय मिला है.

विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कुमार सौगत ने बताया कि परिवादी हरीश चंद निवासी केसरोली ने थाना उद्योग नगर में 6 मार्च, 2020 को शिकायत दी थी कि वह रोजाना की तरह निजी काम से रामगढ़ गया था. रामगढ़ से अपना काम करके शाम को वापस अपने घर आया, तो उसकी पत्नी नर्बदा घर के कमरे में मृत अवस्था में पड़ी हुई थी. उसके गले पर गहरी चोट के निशान थे और कमरे में खून पड़ा हुआ था. इस दौरान घर का सामान भी गायब था.

पढ़ें: Murder in Sawai Madhopur : घर में घुसकर युवती की गोली मारकर हत्या, आरोपियों को ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर पीटा

इस पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया और आईपीएस शेलेंद्र इंदौलिया ने इस मामले में अनुसंधान शुरू किया. अनुसंधान में आरोपी इमरान पुत्र पप्पू मेव निवासी केसरोली के विरुद्ध धारा 302, 394, 449 आईपीसी में आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया. पुलिस ने इस दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया. इस दौरान अभियोजन की ओर से 20 गवाह के साक्ष्य कराए गए और 33 दस्तावेज पेश किए गए.

पढ़ें: Firing in Bharatpur : प्रॉपर्टी विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार

इसमें विचारण में आए साक्ष्य से साबित हुआ कि आरोपी इमरान के पिता पप्पू ने परिवादी की जमीन बांटे पर ली हुई थी. परिवादी का मकान भी खेत में था. घटना से तीन माह पूर्व आरोपी इमरान ने मृतका के घर से कुछ रुपए और जेवर भी चोरी किए थे. नर्बदा ने चोरी करते हुए आरोपी इमरान को देख लिया था. इस बात को लेकर गांव के लोगों को एकत्रित किया और इमरान ने चोरी को स्वीकार किया. परिवादिया के द्वारा पंचायत में चोरी का इल्जाम लगाने की बात को लेकर आरोपी इमरान रंजिश रखने लगा था.

पढ़ें: मकान में मिली महिला की चार दिन पुरानी लाश, गंध आने पर पड़ोसी ने दी पुलिस को जानकारी और फिर...

आरोपी को पता था कि मृतका का पति प्राइवेट काम से रामगढ़ जाता है. उसकी पत्नी नर्बदा घर पर अकेली रहती है. घटना के दिन बारिश होने पर घर के पास लोगों की आवाजाही नहीं थी. आरोपी ने इसका फायदा उठाते हुए घर में घुसकर नर्बदा की फावड़ी से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी. श्री राम नाम के व्यक्ति ने आरोपी इमरान को घटना के वक्त मृतका के घर में घुसते और फावड़ी हाथां में लिए बाहर आते हुए देखा था. आरोपी इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. हत्या में प्रयुक्त फावड़ी और चुराए हुए जेवर आरोपी के घर से बरामद कर लिए गए. इस पर न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 40 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.

अलवर. एडीजे न्यायालय संख्या तीन ने एक दिल दहला देने वाली घटना के मामले में शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया. घर में घुसकर महिला की फावड़ी से गला काटकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 40 हजार के जुर्माने से दंडित किया है. मृतका के परिजनों ने कहा कि उनको न्याय मिला है.

विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कुमार सौगत ने बताया कि परिवादी हरीश चंद निवासी केसरोली ने थाना उद्योग नगर में 6 मार्च, 2020 को शिकायत दी थी कि वह रोजाना की तरह निजी काम से रामगढ़ गया था. रामगढ़ से अपना काम करके शाम को वापस अपने घर आया, तो उसकी पत्नी नर्बदा घर के कमरे में मृत अवस्था में पड़ी हुई थी. उसके गले पर गहरी चोट के निशान थे और कमरे में खून पड़ा हुआ था. इस दौरान घर का सामान भी गायब था.

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इस पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया और आईपीएस शेलेंद्र इंदौलिया ने इस मामले में अनुसंधान शुरू किया. अनुसंधान में आरोपी इमरान पुत्र पप्पू मेव निवासी केसरोली के विरुद्ध धारा 302, 394, 449 आईपीसी में आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया. पुलिस ने इस दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया. इस दौरान अभियोजन की ओर से 20 गवाह के साक्ष्य कराए गए और 33 दस्तावेज पेश किए गए.

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इसमें विचारण में आए साक्ष्य से साबित हुआ कि आरोपी इमरान के पिता पप्पू ने परिवादी की जमीन बांटे पर ली हुई थी. परिवादी का मकान भी खेत में था. घटना से तीन माह पूर्व आरोपी इमरान ने मृतका के घर से कुछ रुपए और जेवर भी चोरी किए थे. नर्बदा ने चोरी करते हुए आरोपी इमरान को देख लिया था. इस बात को लेकर गांव के लोगों को एकत्रित किया और इमरान ने चोरी को स्वीकार किया. परिवादिया के द्वारा पंचायत में चोरी का इल्जाम लगाने की बात को लेकर आरोपी इमरान रंजिश रखने लगा था.

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आरोपी को पता था कि मृतका का पति प्राइवेट काम से रामगढ़ जाता है. उसकी पत्नी नर्बदा घर पर अकेली रहती है. घटना के दिन बारिश होने पर घर के पास लोगों की आवाजाही नहीं थी. आरोपी ने इसका फायदा उठाते हुए घर में घुसकर नर्बदा की फावड़ी से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी. श्री राम नाम के व्यक्ति ने आरोपी इमरान को घटना के वक्त मृतका के घर में घुसते और फावड़ी हाथां में लिए बाहर आते हुए देखा था. आरोपी इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. हत्या में प्रयुक्त फावड़ी और चुराए हुए जेवर आरोपी के घर से बरामद कर लिए गए. इस पर न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 40 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.

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