अजमेर. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की स्पेशल यूनिट ने नसीराबाद रोड पर माखुपुरा स्थित राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन के डिपो मैनेजर दीपक खत्री को एसीबी कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आवास पर बुधवार को पेश किया. यहां से आरोपी दीपक खत्री को 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है. एसीबी ने मंगलवार को परिवादी से 7 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.
अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने बताया कि आरोपी डिपो मैनेजर दीपक खत्री को 7 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था. इस प्रकरण में आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया गया. आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है. एसीबी सूत्र की मानें तो डिपो मैनेजर दीपक खत्री के घर, कार्यालय और अन्य ठिकानों पर भी तलाशी ली गई थी. इसमें एसीबी को उसके आवास से नगदी और चल अचल संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं. हालांकि एसीबी ने नगदी और चल अचल संपत्ति के बारे में ब्यौरे को सार्वजनिक नहीं किया है. संभवत एसीबी कल गुरुवार को इसका खुलासा करेगी.
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यह था मामला
अजमेर एसीबी की स्पेशल इकाई को परिवादी की ओर से शिकायत मिली थी कि आबकारी विभाग की ओर से आवंटित शराब की दुकान के सामान का बिल काटने एवं चालान अपलोड करने की एवज में पिछले 3 माह के प्रतिमाह 3 हजार रुपए बंदी के रूप में राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन के प्रबंधक दीपक खत्री परिवादी से 9 हजार रुपए की डिमांड कर रहा था. शिकायत का सत्यापन करवाने के बाद मंगलवार को एसीबी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी को परिवादी से 7 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. गौरतलब है कि आरोपी डिपो मैनेजर दीपक खत्री की ओर से शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से उसने 2 हजार रुपए की रिश्वत राशि वसूल कर ली थी.