जयपुर. शहर के पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम- 2 ने नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अभिषेक गौतम को 7 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ₹15 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 1 जनवरी 2017 को पीड़िता की मां ने बनीपार्क थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें बताया गया था कि उसकी 12 साल की बेटी दोपहर बाद से लापता हो गई है. रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि कोई व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर ले गया है. वहीं 5 जनवरी को पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.
पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त की पीड़िता ने पहचान थी. अभियुक्त उसे बहला-फुसलाकर स्लीपर बस से आगरा ले गया. रास्ते में बस में ही अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं बाद में वह उसे यूपी स्थित अपने गांव ले गया. पीड़िता के रोने पर अभियुक्त ने फोन से उसके परिजनों से भी बात कराई. वहीं जयपुर लौटते समय अभियुक्त ने एक बार फिर स्लीपर बस में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. जयपुर पहुंचने पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.