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उदयपुर में जिस्मफरोशी के धंधे का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार - stall trade business

उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके में बुधवार को जिस्मफरोशी के गोरखधंधे का भंडाफोड़ हुआ है. ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर की आड़ में जिस्मफरोशी का धंधा चलाया जा रहा था. जिसके बाद पुलिस ने बोगस ग्राहक भेजकर रेड मारी और 3 महिलाओं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया है. 1 महीने के अंदर गोवर्धनविलास थाना पुलिस की पीटा एक्ट के तहत दूसरी बड़ी कार्रवाई है.

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ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर की आड़ में चलाए जा रहे जिस्मफरोशी के धंधे का भंडाफोड़
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Published : Jul 22, 2020, 10:56 PM IST

उदयपुर. ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर की आड़ में जिस्मफरोशी के गोरखधंधे का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस को सूचना मिली थी कि मसाज पार्लर की आड़ में जिस्मफरोशी का धंधा चलाया जा रहा है. जिसके बाद पुलिस ने इस नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए बोगस ग्राहक बनाकर भेजा. पुलिस ने जिस्मफरोशी का गोरखधंधा चलाने के आरोप में तीन महिलाओं और दो पुरुषों को गिरफ्तार किया है.

पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई

उदयपुर पुलिस को लंबे समय से गोवर्धनविलास थाना इलाके के एक मसाज पार्लर के बारे में सूचना मिल रही थी कि वहां जिस्मफरोशी का धंधा चलाया जा रहा है. जिसके बाद पुलिस ने बुधवार को एक पुलिस के साथ रेड मारी और मौके से एक संचालिका और दो युवतियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने स्पा सेंटर से 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी उदयपुर के ही रहने वाले हैं. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है.

पढ़ें:चूरू: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कारावास, 50 हजार का आर्थिक दंड

बता दें कि इससे पहले भी उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने देह व्यापार के गोरखधंधे का भंडाफोड़ किया था. 1 महीने के अंदर यह गोवर्धन विलास थाना पुलिस की पीटा एक्ट की दूसरी बड़ी कार्रवाई है. पीटा एक्ट अनैतिक देह व्यापार पर रोकथाम के लिए 1956 में बना था. जिसके बाद इसमें 1986 में संशोधन हुआ. इस कानून के तहत अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 3 से 6 माह की सजा का प्रावधान है. अगर जिस्मफरोशी के धंधे में शामिल लड़की नाबालिग है तो 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है.

उदयपुर. ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर की आड़ में जिस्मफरोशी के गोरखधंधे का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस को सूचना मिली थी कि मसाज पार्लर की आड़ में जिस्मफरोशी का धंधा चलाया जा रहा है. जिसके बाद पुलिस ने इस नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए बोगस ग्राहक बनाकर भेजा. पुलिस ने जिस्मफरोशी का गोरखधंधा चलाने के आरोप में तीन महिलाओं और दो पुरुषों को गिरफ्तार किया है.

पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई

उदयपुर पुलिस को लंबे समय से गोवर्धनविलास थाना इलाके के एक मसाज पार्लर के बारे में सूचना मिल रही थी कि वहां जिस्मफरोशी का धंधा चलाया जा रहा है. जिसके बाद पुलिस ने बुधवार को एक पुलिस के साथ रेड मारी और मौके से एक संचालिका और दो युवतियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने स्पा सेंटर से 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी उदयपुर के ही रहने वाले हैं. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है.

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बता दें कि इससे पहले भी उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने देह व्यापार के गोरखधंधे का भंडाफोड़ किया था. 1 महीने के अंदर यह गोवर्धन विलास थाना पुलिस की पीटा एक्ट की दूसरी बड़ी कार्रवाई है. पीटा एक्ट अनैतिक देह व्यापार पर रोकथाम के लिए 1956 में बना था. जिसके बाद इसमें 1986 में संशोधन हुआ. इस कानून के तहत अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 3 से 6 माह की सजा का प्रावधान है. अगर जिस्मफरोशी के धंधे में शामिल लड़की नाबालिग है तो 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है.

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