उदयपुर. जिले में लगातार सड़क हादसों के ग्राफ में दिनोंदिन बढ़ोतरी हो रही है. हादसों की वजह से आए दिन हजारों लोगों की जानें जा रही हैं. लेकिन इसके बावजूद लोगों की लापरवाही कम होती नजर नहीं आ रही है. केंद्र सरकार ने हाल ही में नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर चालान शुल्क बढ़ाया है. इस बीच ईटीवी भारत ने भी यह जानने का प्रयास किया कि क्या लोगों की लापरवाही में कमी आई है, क्या दुपहिया वाहन सवार हेलमेट लगा रहे हैं और कार चालक सीट बेल्ट लगा रहे हैं.
इस महीने प्रदेश सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को वाहन चलाते समय सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने के लिए अपील की जा रही है. इसके बावजूद आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले में लगातार हादसे में मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. खास करके ज्यादातर मौतें हाईवे पर घटित हो रहीं हैं जिसमें दुपहिया वाहनों से हादसे के अधिक मामले सामने आ रहे हैं.
जिले में पिछले 3 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2018 में ट्रैफिक रूल्स का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ 31638 चालान बनाए गए, जिसमें बिना लाइसेंस के 570, नो पार्किंग के 907 और सिग्नल तोड़ने पर 2058 और बेतरतीब वाहन चलाने पर 27, दोपहिया वाहनों पर तीन सवारी बिठाकर सफर करने पर 5669 के साथ बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 2464 लोगों के खिलाफ चालान बनाए गए हैं. इन चालान राशियों से करीब 54,76,950 रुपए वसूले गए हैं.
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वहीं 2019 के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल भी ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ 63001 चालान किए गए जिसमें बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 11808, दोपहिया वाहन पर 3 सवारी बैठाकर सफर करने पर 6980, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ 579 चालान, सिग्नल की अवहेलना करने पर 4092 चालान बनाए गए, बिना लाइसेंस के 964 चालान और अन्य कार्रवाई में 1370 चालान बनाए गए. चालान से कुल राशि 11911650 रुपए वसूले गए.
इसी के साथ 2020 के ट्रैफिक आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल विभाग ने जहां ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ 64796 चालान बनाए जिसमें ज्यादातर 11951 चालान बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ बनाए हैं. इसके बाद दोपहिया वाहन पर 3 सवारी कर बिठाकर सफर करने पर 4027 चालान बनाए गए, सिग्नल की अवहेलना करने पर 15544 चालान, नो पार्किंग आदेश की अवहेलना पर 4211 इसी के साथ विभाग ने इस साल विभाग ने 2018 और 19 की चालान शुल्क राशि को पीछे छोड़ते हुए इस वर्ष 1,70,54,700 राशि वसूल की. नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद राजस्व में अपेक्षाकृत अधिक बढ़ोतरी हुई है. जो चालान पहले ₹100 लगता था, वह बढ़कर ₹500 लगने लगा है.
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बीते तीन सालों में सड़क हादसों में गई जान
- वर्ष 2018 में हादसे के 1247 प्रकरण दर्ज हुए जिसमें मृतकों की संख्या 565 और घायलों की 1336 रही
- 2019 में हादसे के 1218 प्रकरण दर्ज हुए जिसमें 503 लोगों की जान गई, जबकि 1246 घायल हुए
- 2020 में हादसे के 1021 प्रकरण दर्ज हुए जिसमें 463 की मौत हुई है जबकि 880 लोग घायल हो गए हैं
परिवहन अधिकारी कल्पना शर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से लगातार सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है. इसी के साथ हाईवे और अन्य जगह जहां अधिक हादसे हो रहे हैं. वहां ब्लैक पॉइंट चिह्नित किए जा रहे हैं लेकिन इसके बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं. वहीं पुलिस अधीक्षक राजीव पचार ने कहा कि लोगों में लापरवाही ज्यादा दिखाई दे रही है. लॉंग रूट पर भी लोग दोपहिया वाहन से हाईवे पर सफर कर रहे हैं. पहले लोग मोटरसाइकिल से कम दूरी की यात्रा करते थे लेकिन अब लंबी दूरी पर यात्रा करते हुए ऐसे ज्यादातर दुर्घटना के मामले हाईवे के सामने आ रहे हैं.
वहीं ट्रैफिक पुलिस डीवाईएसपी रतन चावला ने बताया कि चालान शुल्क नए मोटर व्हीकल एक्ट के कारण बढ़ा है. इससे चालन राशि में भी इजाफा हुआ है. ट्रैफिक पुलिस लगातार नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.