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उदयपुर : जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने लगवाया कोरोना का टीका, सुनिये क्या कहा

जयपुर जिला एवं सेशन न्यायलय परिसर में न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अधिवक्तागण का कोविड-19 वैक्सीनेशन शुभारंभ किया गया.

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Published : Apr 8, 2021, 12:45 PM IST

district and sessions judge
जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने लगवाया कोरोना का टीका

उदयपुर. जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने बुधवार को कोरोना का टीका लगवाया. इस अवसर पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री आरपी सोनी ने स्वयं टीका लगवाते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की और सभी को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया.

जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री आरपी सोनी

गिर्वा के विभिन्न क्षेत्रों में लगाई निषेघाज्ञा...

उदयपुर के गिर्वा उपखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद गिर्वा एसडीएम डॉ. सौम्या झा ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है. जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में सविना थानान्तर्गत सविना के रोशन नगर में ग्रामीण पुराना बैंक की गली के दोनो तरफ, ई-ब्लॉक सेक्टर 14 के गुरुद्वारे के पीछे की घाटी पर व गली के अंत में किराणे की दुकान के पास, जी ब्लॉक सेक्टर 14 के मकान नंबर 125 के सामने तथा सेक्टर 9 सिंगल स्टोरी ईडाणेश्वर दूध डेयरी के सामने व मकान नंबर 592 तंवर हाउस के सामने प्रभावित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगाई गई है.

पढ़ें : अजमेर के JLN अस्पताल में AC ब्लास्ट के बाद लगी आग, भर्ती 12 मरीजों को सकुशल निकाला बाहर

यह आदेश 7 अप्रेल से लागू होकर 20 अप्रेल की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे. इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे. इस अवसर पर उदयपुर मुख्यालय के न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण के साथ बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनीष शर्मा भी मौजूद रहे.

उदयपुर. जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने बुधवार को कोरोना का टीका लगवाया. इस अवसर पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री आरपी सोनी ने स्वयं टीका लगवाते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की और सभी को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया.

जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री आरपी सोनी

गिर्वा के विभिन्न क्षेत्रों में लगाई निषेघाज्ञा...

उदयपुर के गिर्वा उपखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद गिर्वा एसडीएम डॉ. सौम्या झा ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है. जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में सविना थानान्तर्गत सविना के रोशन नगर में ग्रामीण पुराना बैंक की गली के दोनो तरफ, ई-ब्लॉक सेक्टर 14 के गुरुद्वारे के पीछे की घाटी पर व गली के अंत में किराणे की दुकान के पास, जी ब्लॉक सेक्टर 14 के मकान नंबर 125 के सामने तथा सेक्टर 9 सिंगल स्टोरी ईडाणेश्वर दूध डेयरी के सामने व मकान नंबर 592 तंवर हाउस के सामने प्रभावित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगाई गई है.

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यह आदेश 7 अप्रेल से लागू होकर 20 अप्रेल की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे. इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे. इस अवसर पर उदयपुर मुख्यालय के न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण के साथ बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनीष शर्मा भी मौजूद रहे.

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