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भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा को हाईकोर्ट से मिली जमानत, इस मामले में गए थे जेल

राजस्थान हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा (MLA Amritlal Meena) की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. फर्जी अंकतालिका के मामले में कोर्ट ने अमृतलाल मीणा को जेल भेजा था.

Amritlal Meena,  Rajasthan High Court
भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा
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Published : Jul 22, 2021, 3:41 PM IST

Updated : Jul 22, 2021, 4:37 PM IST

उदयपुर. फर्जी अंकतालिका के मामले में उदयपुर की सलूंबर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा (MLA Amritlal Meena) को गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. न्यायालय ने विधायक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत में आरोपी विधायक अमृतलाल मीणा की ओर से अधिवक्ता प्रदीप शाह और उनके सहयोगी विवेक माथुर ने जमानत याचिका पेश करते हुए पैरवी की. हाईकोर्ट से सुनवाई के बाद जमानत याचिका मंजूर करते हुए रिहा करने का आदेश दिया है.

पढ़ें- भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा की जमानत याचिका खारिज...आज रात फिर रहना पड़ेगा जेल में, यह है पूरा मामला

बता दें, भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा (MLA Amritlal Meena) ने 12 जुलाई को सराड़ा कोर्ट में सरेंडर किया था. इस दौरान मीणा की जमानत पर सुनवाई करते हुए सराड़ा कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया था. जमानत याचिका खारिज होने के बाद से विधायक मीणा सलूम्बर जेल में बंद हैं. बताया जा रहा है कि इस दौरान सराड़ा कोर्ट और सलूम्बर एडीजे कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द की.

जानकारी के अनुसार 2015 में राजस्थान में हुए पंचायत चुनाव में यह मामला चर्चा का विषय बना था. विधायक अमृतलाल मीणा ने अपनी पत्नी शांता देवी को सरपंच का चुनाव लड़ाया था. इस चुनाव में शांता देवी ने जीत हासिल की थी. लेकिन जीत दर्ज करने के बाद सरपंच शांता देवी पर फर्जी मार्कशीट लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगा. हारने वाली उम्मीदवार सुगना देवी ने शांता देवी की पांचवीं की मार्कशीट फर्जी होने की शिकायत दर्ज कराई थी.

इसके बाद सीआरपीसी की धारा के तहत सेमारी थाना में शांता देवी और अमृत लाल मीण के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. शिकायत दर्ज होने के बाद CID-CB ने मामले की जांच की. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने विधायक को तीन सप्ताह के अंदर स्थानीय कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश दिए थे. वहीं, हाईकोर्ट से विधायक को जमानत मिलने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है.

उदयपुर. फर्जी अंकतालिका के मामले में उदयपुर की सलूंबर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा (MLA Amritlal Meena) को गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. न्यायालय ने विधायक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत में आरोपी विधायक अमृतलाल मीणा की ओर से अधिवक्ता प्रदीप शाह और उनके सहयोगी विवेक माथुर ने जमानत याचिका पेश करते हुए पैरवी की. हाईकोर्ट से सुनवाई के बाद जमानत याचिका मंजूर करते हुए रिहा करने का आदेश दिया है.

पढ़ें- भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा की जमानत याचिका खारिज...आज रात फिर रहना पड़ेगा जेल में, यह है पूरा मामला

बता दें, भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा (MLA Amritlal Meena) ने 12 जुलाई को सराड़ा कोर्ट में सरेंडर किया था. इस दौरान मीणा की जमानत पर सुनवाई करते हुए सराड़ा कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया था. जमानत याचिका खारिज होने के बाद से विधायक मीणा सलूम्बर जेल में बंद हैं. बताया जा रहा है कि इस दौरान सराड़ा कोर्ट और सलूम्बर एडीजे कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द की.

जानकारी के अनुसार 2015 में राजस्थान में हुए पंचायत चुनाव में यह मामला चर्चा का विषय बना था. विधायक अमृतलाल मीणा ने अपनी पत्नी शांता देवी को सरपंच का चुनाव लड़ाया था. इस चुनाव में शांता देवी ने जीत हासिल की थी. लेकिन जीत दर्ज करने के बाद सरपंच शांता देवी पर फर्जी मार्कशीट लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगा. हारने वाली उम्मीदवार सुगना देवी ने शांता देवी की पांचवीं की मार्कशीट फर्जी होने की शिकायत दर्ज कराई थी.

इसके बाद सीआरपीसी की धारा के तहत सेमारी थाना में शांता देवी और अमृत लाल मीण के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. शिकायत दर्ज होने के बाद CID-CB ने मामले की जांच की. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने विधायक को तीन सप्ताह के अंदर स्थानीय कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश दिए थे. वहीं, हाईकोर्ट से विधायक को जमानत मिलने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है.

Last Updated : Jul 22, 2021, 4:37 PM IST
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