नागौर. श्रम विभाग ने हिताधिकारी सामान्य योजना के तहत जिले में 1 अप्रैल 2016 से 19 फरवरी 2020 तक के 598 मामलों में से 519 की स्वीकृति जारी करते हुए मदद की है. वहीं, 52 मामलों को निरस्त कर दिया है. 13 मामले पेंडिंग हैं. साथ ही एक विभागीय जांच के साथ 13 मामले विचाराधीन हैं.
सहायक श्रम आयुक्त गजेंद्र सिंह ने बताया कि जिन मजदूरों को सिलिकोसिस हुआ है. उनकी इसकी पहचान आसान नहीं होती. महीने में एक बार न्यूनमोकोसिस बोर्ड जिला मुख्यालय पर बैठता है और जांच करता है. ये जाच भी एक्स-रे मशीन के माध्यम से की जाती है, जिससे कई मरीजों के सिलिकोसिस से पीड़ित होने की पुष्टि नहीं हो पाती.
सिलिकोसिस की पहचान होने पर मजदूरों को श्रम विभाग की ओर से सहायता राशि दी जाती है. सामान्य तौर पर मजदूर कई खदानों में काम करते हैं. नागौर जिले में खाटू कोलिया, गोटन, मकराना और नावा सहित कई इलाकों में मजदूर काम करते हैं. मालिक भी अपने मजदूरों की तबीयत का रिकॉर्ड नहीं रखते.
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बता दें कि प्रदेश के 20 जिलों के 34 ब्लॉक में व्यापक स्तर पर खनन का काम होता है और सिलिकोसिस एक लाइलाज बीमारी है. गहलोत सरकार ने खदान मजदूरों के लिए खुली सांस प्रोजेक्ट शुरू किया है, श्रम विभाग की ओर से सिलिकोसिस रोग होने पर श्रमिक को 2 लाख रुपये की सहायता सरकार की ओर से दी जाती है. वहीं, निधन होने पर उसके परिजनों को 3 लाख रुपये की सहायता मिलती है. बीमारी होने पर उसका पंजीयन संबंधित पोर्टल पर होने के बाद श्रम विभाग, खान विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से उसे योजना का लाभ दिया जाता है.