कोटा. पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या एक ने किशोरी के साथ बलात्कार करने के मामले में एक बाल अपचारी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर 28 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
न्यायालय ने बाल संप्रेषण गृह अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे बाल अपचारी को भरतपुर संप्रेषण गृह में भेज कर उसकी शैक्षणिक व कौशल विकास के लिए व्यवस्था करें.
पहले इस मामले को सुनवाई के लिए बाल न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया था. जहां इस मामले की सुनवाई की गई और बाल अपचारी को उक्त अपराध के लिए सोचने व समझने के योग्य पाया गया. इसके बाद इस मामले को बाल न्यायालय से न्यायालय पॉक्सो में भेज दिया गया था.
मामले के अनुसार ने 1 जुलाई, 2018 को रेलवे कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के मुताबिक एक 15 साल की लड़की को 28 जून, 2018 के दिन घर से बिना बताए कोई अज्ञात व्यक्ति भगा कर ले गया था.
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पुलिस ने इस मामले में किशोरी के 164 के बयान के आधार पर बलात्कार की धारा को जोड़ते हुए बाल अपचारी को निरूद्ध कर चालान पेश किया था.
इसके बाद इस मामले को बाल न्यायालय से पॉक्सो कोर्ट में भेज दिया गया. इस मामले में 11 गवाहों के बयान भी दर्ज हुए. अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने बाल अपचारी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा आरोपी पर 28 हजार का जुर्माना भी लगाया गया.