जोधपुर. उदयपुर की प्रसिद्ध लक्ष्मी विलास पैलेस होटल को महज 7.5 करोड़ रुपये में बेचकर सरकार को 244 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के मामले में जोधपुर की सीबीआई अदालत ने प्रसंज्ञान लेते हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण शौरी, पूर्व आईएएस प्रदीप बैजल और भारत होटल्स लिमिटेड की प्रबंध निदेशक ज्योत्सना सूरी सहित पांच लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे.
अब यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जोधपुर में पहुंच गया है. भारत होटल्स लिमिटेड की प्रबंध निदेशक ज्योत्सना सूरी ने सीबीआई के इस आदेश को अनुचित बताते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सूरी की ओर से हाईकोर्ट में पूर्व केन्द्रीय विधि राज्य मंत्री और सांसद पीपी चौधरी बतौर वरिष्ठ अधिवक्ता पैरवी करेंगे. सूरी की ओर से 18 सितम्बर को हाईकोर्ट में जस्टिस मनोज गर्ग की बेंच में सुनवाई के लिए उसी दिन मेंशन किया, लेकिन कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इंकार कर दिया.
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हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार को सूचीबद्ध करने के आदेश दिए थे. अब याचिका पर रविवार को कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के अन्वेषण के दौरान 193 करोड़ और 28 लाख रुपये और संपत्ति की कीमत 58 करोड़ रुपये आ गई थी. इस तरह से होटल की कुल कीमत 252 करोड़ रुपये थी.