जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने अहम आदेश पारित करते हुए चिकित्सा शिक्षक (दंत) की सेवानिवृत्ति आयु (Medical Teacher Dental) को 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करते हुए सेवा जारी रखने के निर्देश (Rajasthan Highcourt Order) दिए हैं. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. रजंन माथुर ने राज्य सरकार के सेवा नियमों को चुनौती दी.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव पुरोहित ने कहा कि चिकित्सा शिक्षक के लिए राज्य सरकार ने सेवा नियमों में संशोधन किया है. राज्य सरकार ने 30 मार्च 2018 को अधिसूचना जारी करते हुए एमबीबीएस डिग्री रखने वाले चिकित्सा शिक्षक की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि करते हुए 62 साल से 65 साल कर दी है. जबकि याचिकाकर्ता चिकित्सा शिक्षक (दंत) के पास बीडीएस और एमडीएस की डिग्री होने के बावजूद सेवानिवृत्ति आयु की वृद्धि का लाभ नही दिया गया है.
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राज्य सरकार ने अधिसूचना के जरिए एमबीबीएस डिग्री रखने वाले चिकित्सा शिक्षक व बीडीएस चिकित्सा शिक्षक (दंत) रखने वालों के बीच अनुचित रूप से भेदभाव किया है. कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका को स्वीकार कर आदेश जारी करते हुए कहा कि चिकित्सा शिक्षक (दंत) की सेवानिवृति की आयु को 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाए. इसके लिए सरकार आदेश पारित करे, लेकिन जो शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं वी अपनी सेवा बहाली के दावे का हकदार नहीं होंगे.