जोधपुर. जस्टिस अरुण भंसाली की अदालत में रामनिवास व अन्य की याचिकाओं पर सभी पक्षों की बहस पूरी हो गई. जिसके बाद फैसला (Rajasthan High Court Reserves Decision on REET 2018) सुरक्षित रखा गया है. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जीआर पूनिया व अन्य अधिवक्ता थे. वहीं, सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी थे.
कोर्ट ने दोनों को ही 28 जनवरी तक लिखित में सबमिशन पेश करने के लिए कहा है. उसके बाद ही फैसला सुनाया जाएगा. रीट भर्ती 2018 में रिक्त पदों को लेकर कोर्ट के आदेश के बाद वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी, जिसमें कैटेगरी अनुसार नियुक्ति (Petitions on Giving Appointment by Category in REET Case) देने पर याचिकाएं पेश हुई थीं.