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HC on REET Recruitment 2018 : रीट भर्ती 2018 से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित... - High Court Decision on REET 2018

राजस्थान हाईकोर्ट मुख्यपीठ जोधपुर ने रीट भर्ती 2018 रिक्त पदों को लेकर (High Court Decision on REET 2018) वेटिंग लिस्ट व कैटेगरी के अनुसार नियुक्ति के लिए दायर अलग-अलग याचिकाओं पर बहस पूरी होने के बाद मंगलवार को फैसला सुरक्षित रखा है.

HC on REET Recruitment 2018
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Jan 25, 2022, 9:32 PM IST

जोधपुर. जस्टिस अरुण भंसाली की अदालत में रामनिवास व अन्य की याचिकाओं पर सभी पक्षों की बहस पूरी हो गई. जिसके बाद फैसला (Rajasthan High Court Reserves Decision on REET 2018) सुरक्षित रखा गया है. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जीआर पूनिया व अन्य अधिवक्ता थे. वहीं, सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी थे.

पढ़ें : Poonia Letter To CM Gehlot: REET अनियमितता की सीबीआई जांच करवाने और किसान कर्ज माफी का वादा पूरा करने की मांग की

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कोर्ट ने दोनों को ही 28 जनवरी तक लिखित में सबमिशन पेश करने के लिए कहा है. उसके बाद ही फैसला सुनाया जाएगा. रीट भर्ती 2018 में रिक्त पदों को लेकर कोर्ट के आदेश के बाद वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी, जिसमें कैटेगरी अनुसार नियुक्ति (Petitions on Giving Appointment by Category in REET Case) देने पर याचिकाएं पेश हुई थीं.

जोधपुर. जस्टिस अरुण भंसाली की अदालत में रामनिवास व अन्य की याचिकाओं पर सभी पक्षों की बहस पूरी हो गई. जिसके बाद फैसला (Rajasthan High Court Reserves Decision on REET 2018) सुरक्षित रखा गया है. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जीआर पूनिया व अन्य अधिवक्ता थे. वहीं, सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी थे.

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