जोधपुर. पाक विस्थापितों को राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार वैक्सीन देने को तैयार नहीं है. केन्द्र और राज्य के आपसी समन्वय नहीं होने का खामियाजा पाक विस्थापितों के साथ पूरे राज्य की जनता को भी उठाना पड़ सकता है, क्योकि वैक्सीन के अभाव में अगर कोई पाक विस्थापित संक्रमित हुआ तो अन्य को भी संक्रमित करेगा, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार केवल पत्र व्यवहार में ही उलझी हुई है.
गुरुवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास खंडपीठ के सक्षम पाक विस्थापितों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को 28 मई 2021 को जारी आदेश की अनुपालना रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने एक पत्र पेश किया जो राज्य सरकार की ओर से 01 जून 2021 को केन्द्र सरकार को लिखा गया था, जिसमें पाक विस्थापितों को एसओपी में शामिल करने का अनुरोध किया गया था.
राज्य सरकार की ओर से अनुपालना रिपोर्ट पेश नहीं किये जाने पर उच्च न्यायालय ने गहरी नाराजगी जताते हुए मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार धरातल पर कुछ करना ही नहीं चाहती है, केवल पत्र व्यवहार के जरिेए इतिश्री कर रही है. राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है कि 06 मई 2021 को जारी एसओपी में पाक विस्थापितो को लेकर निर्देश नहीं है, ऐसे में केन्द्र सरकार पाक विस्थापितों को लेकर एसओपी में निर्देश प्रदान करे, ताकि उनको वैक्सीन लगाई जा सके.
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उच्च न्यायालय ने कहा कि जब पिछली सुनवाई पर 28 मई को ही आदेश दिया कि केन्द्र सरकार की ओर से 06 मई 2021 को जारी एसओपी में देश के सभी नागरिक शामिल हैं तो अलग से पाक विस्थापितों के लिए निर्देश की आवश्यकता ही नहीं है. बार बार केवल केन्द्र सरकार को पाक विस्थापितों के लिए पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता ही नहीं है. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के जरिये क्लियर कर दिया तो अभी तक वैक्सीन को लेकर राज्य सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया.
न्यायमित्र सज्जन सिंह राठौड़ ने कहा कि ना केवल जोधपुर बल्कि अन्य जिलो में रहने वाले पाक विस्थापितों को लेकर अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया है. जिन पाक विस्थापितों के पास दस्तावेज नहीं हैं, लेकिन उनको नागरिकता मिली चुकी है उनको भी वैक्सीन नहीं लगाई गई है. जोधपुर के अलावा जयपुर, जैसलमेर और बाड़मेर सहित अन्य जिलों में रहने वाले पाक विस्थापितों के लिए राशन सामग्री की व्यवस्था भी अभी तक नहीं की गई है.
उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिये हैं कि अगली सुनवाई पर विस्तृत हलफनामा पेश करें की केन्द्र सरकार की ओर से 06 मई 2021 को जारी एसओपी की पालना में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं. वहीं, हलफनामे में यह भी बतायें की राज्य सरकार पाक विस्थापितों को वैक्सीन के लिए योग्य क्यों नहीं मानती है, जबकि उच्च न्यायालय ने पहले ही कह दिया था कि एसओपी में पाक विस्थापितों को छोड़ा नहीं गया है तो फिर वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे हैं. साथ ही कहा कि पूरे प्रदेश के पाक विस्थापितों के राशन सामग्री को लेकर क्या कदम उठाये गये हैं. मामले में अब अगली सुनवाई 10 जून को होगी.