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Compensation In Corona Related Death: कोविड-19 से मृत्यु के बावजूद नहीं मिली अनुग्रह राशि, कोर्ट ने जारी किया नोटिस - राजस्थान हाईकोर्ट

जोधपुर डिस्कॉम में कार्यकारी अभियंता के रूप में कार्य कर रहे कर्मचारी की मृत्यु कोविड-19 से हो गई थी. विभाग ने मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का निर्णय किया था, लेकिन दिया नहीं. इस मामले में मृतक की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. इसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब-तलब किया (Court notice in Corona related death compensation case) है.

Rajasthan High Court notice in Corona related death compensation case
कोविड-19 से मृत्यु के बावजूद नहीं मिली अनुग्रह राशि, कोर्ट ने जारी किया नोटिस
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Published : May 25, 2022, 8:28 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ के जस्टिस अरूण भंसाली ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोविड-19 से निधन के बावजूद सरकारी कर्मचारी की पत्नि को अनुग्रह राशि नहीं दिये जाने पर नोटिस जारी करते हुए जवाब-तलब किया (Court notice in Corona related death compensation case) है.

याचिकाकर्ता सुगन प्रजापत ने अधिवक्ता रजत अरोड़ा के जरिए याचिका पेश करते हुए बताया कि उसके पति जोधपुर डिस्कॉम में कार्यकारी अभियंता के रूप में कार्य कर रहे थे. कोविड-19 के समय सम्पूर्ण राजस्थान में लॉकडाउन होने के दौरान विद्युत आवश्यक सेवा में होने की वजह से उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया. कुछ स्थानों को कोविड देखभाल केन्द्र घोषित किया गया. उसके पति को उन केन्द्रों पर निर्बाध विद्युत का जिम्मा सौंपा. इस दौरान देखभाल केन्द्रों पर भी गए और कोविड की चपेट में आ गए.

पढ़ें: कोरोना से मौत पर मुआवजा बना मजाक : पिता की कोरोना से हुई मौत, मां छोड़कर चली गई..प्रशासन से नहीं मिली मदद

डिस्कॉम ने कोविड काल में इस लड़ाई के लिए कर्तव्यों का पालन करते हुए कोरोना संक्रमित होने के कारण निधन होने पर 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया था. इसके अलावा 20 लाख रुपए दिये जाने थे, लेकिन बार-बार आग्रह के बाद भी अनुग्रह राशि नहीं दी जा रही है. याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने सभी दस्तावेज विभाग को सौंप दिये, लेकिन कोविड काल में मृत्यु होने के बावजूद अभी तक राशि नहीं दी गई है. हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब-तलब किया है.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ के जस्टिस अरूण भंसाली ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोविड-19 से निधन के बावजूद सरकारी कर्मचारी की पत्नि को अनुग्रह राशि नहीं दिये जाने पर नोटिस जारी करते हुए जवाब-तलब किया (Court notice in Corona related death compensation case) है.

याचिकाकर्ता सुगन प्रजापत ने अधिवक्ता रजत अरोड़ा के जरिए याचिका पेश करते हुए बताया कि उसके पति जोधपुर डिस्कॉम में कार्यकारी अभियंता के रूप में कार्य कर रहे थे. कोविड-19 के समय सम्पूर्ण राजस्थान में लॉकडाउन होने के दौरान विद्युत आवश्यक सेवा में होने की वजह से उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया. कुछ स्थानों को कोविड देखभाल केन्द्र घोषित किया गया. उसके पति को उन केन्द्रों पर निर्बाध विद्युत का जिम्मा सौंपा. इस दौरान देखभाल केन्द्रों पर भी गए और कोविड की चपेट में आ गए.

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डिस्कॉम ने कोविड काल में इस लड़ाई के लिए कर्तव्यों का पालन करते हुए कोरोना संक्रमित होने के कारण निधन होने पर 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया था. इसके अलावा 20 लाख रुपए दिये जाने थे, लेकिन बार-बार आग्रह के बाद भी अनुग्रह राशि नहीं दी जा रही है. याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने सभी दस्तावेज विभाग को सौंप दिये, लेकिन कोविड काल में मृत्यु होने के बावजूद अभी तक राशि नहीं दी गई है. हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब-तलब किया है.

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