जोधपुर. बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा का मुंबई में पुलिस कस्टडी में उपचार करवाया जाएगा. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत ने बुधवार को मदेरणा के अंतरिम जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए हैं कि पुलिस कस्टडी में एक महीने तक मुंबई में उपचार करवाया जाएगा.
आरोपी मदेरणा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जगमाल सिंह चौधरी और उनके सहयोगी प्रदीप सिंह चौधरी ने पक्ष रखते हुए बताया कि जयपुर में पीईटी सिटी स्कैन करवाया गया, जिसके बाद कैंसर रोग का उपचार मुंबई में हो सकता है. इसीलिए 2 महीने के अंतरिम जमानत आवेदन को स्वीकार किया जाए.
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वहीं, सीबीआई की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक पन्ने सिंह रातडी ने कहा कि पुलिस कस्टडी में उपचार कराया जा सकता है. ऐसे में हाईकोर्ट के जस्टिस मेहता ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद और सभी रिपोर्ट देखने के बाद आरोपी मदेरणा का उपचार मुंबई के अपोलो हॉस्पिटल में करवाने के निर्देश जारी किए. साथ ही कहा कि अपोलो अस्पताल के अलावा भी मुंबई में कहीं पर भी उपचार करवाया जा सकता है. 18 सितंबर 2020 से 18 अक्टूबर 2020 तक मुंबई में आरोपी मदेरणा का बेहतर उपचार करवाया जाए.