जोधपुर. प्रदेश में जगह-जगह पर चल रहे अवैध हुक्का बारों के संचालन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट व न्यायाधीश पीएस भाटी की अदालत में सुनवाई दौरान सरकार से जवाब मांगा गया. इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार इस तरह के हुक्का बारों को लेकर कानून बनाने जा रही है और इसके लिए शीघ्र अध्यादेश लाया जाएगा. इसके लिए समय की आवश्यकता है. इस पर कोर्ट ने मामले में एक अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है.
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वास्त किया कि इसको लेकर सरकार गंभीर है और इसके लिए कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है. जिसके लिए समय की आवश्यकता है. गौरतलब है कि याचिकाकर्ता कानसिंह की ओर से गत वर्ष दायर जनहित याचिका में बताया गया कि स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं. इसको लेकर न तो शिक्षा विभाग और न ही राज्य सरकार गंभीर है. इसके अलावा हुक्का बार भी धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं. जिनमें कम उम्र के बच्चों को भी प्रवेश दिया जा रहा है.