जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने अवमानना के मामले में अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश जारी किया है. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरूण भंसाली की अदालत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत बेजूलाल की वेतन विसंगति के मामले में दायर अवमानना मामले में यह आदेश जारी किया है.
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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनोज बोहरा ने बताया कि बेजूलाल की ओर से वेतन विसंगति के मामले में उच्च न्यायालय में याचिका पेश की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए आदेश दिया था. लेकिन उसके बावजूद विभाग द्वारा पालना न करने पर बेजूलाल ने 2019 में अवमानना याचिका दायर की. अवमानना याचिका में उच्च न्यायालय ने बार बार पालना के लिए समय दिया, लेकिन उसके बावजूद भी पालना नहीं की गई. पालना नहीं करने पर उच्च न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए 25 फरवरी को अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.