जोधपुर. बालीवुड फिल्म स्टार सलमान खान की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई अगले आदेश तक स्थगित करते हुए आठ सप्ताह बाद सुनवाई की तारीख मुकरर्र की गई है. सलमान खान के विरुद्ध एक साक्षात्कार के दौरान जाति सूचक शब्द बोलने को लेकर दायर दो अलग-अलग एफआईआर पर उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता की अदालत में मामले पर अधिवक्ता निशांत बोड़ा और विजय चौधरी ने पक्ष रखते हुए बताया कि सलमान खान के खिलाफ राजस्थान के अलावा ऐसे ही मामले महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों में भी दर्ज करवाए गए हैं.
वहीं इसके खिलाफ सलमान खान की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका पेश की गई थी, जिसमें सभी राज्यों में सलमान खान के खिलाफ जातिसूचक शब्द बोलने के मामले में स्थगन आदेश जारी हो रखा है. जब तक इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से आदेश नहीं हो तब तक यहां सुनवाई को स्थगित किया जाए. उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता के कथन को सुनने के बाद इस मामले में अब आठ सप्ताह बाद सुनवाई का समय मुकरर्र किया है.
गौरतलब है कि जोधपुर के नरेश कंडारा ने सलमान खान और अभिनेत्री शिल्पा सेट्टी के विरूद्ध एक साक्षात्कार के दौरान जाति सूचक शब्द बोलने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था. 5 मार्च 2018 को इस्तगासे के जरिए मुकदमा दर्ज कराया गया है. 153क, 505, 292, 120बी आईपीसी और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3-1 में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसे बाद में उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी. इसे उच्च न्यायालय ने एफआईआर के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी थी. वहीं ऐसा ही एक मामला सलमान के विरुद्ध चूरू जिले में दर्ज करवाया गया था. चूरू में अशोक पंवार ने सलमान खान के विरूद्ध एक साक्षात्कार के दौरान जाति सूचक शब्द बोलने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया था.
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22 दिसम्बर 2017 को चूरू में दर्ज इस मुकदमे में 153ए आईपीसी और धारा 3/i/ru एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था. उच्च न्यायालय ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए सलमान को आंशिक राहत देते हुए एफआईआर पर अंतरिम रोक लगा दी है. दोनों ही मामले अब राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए विचाराधीन है, लेकिन बुधवार को सलमान खान की ओर से अधिवक्ता निशांत बोड़ा ने कहा कि सलमान खान ने सर्वोच्च न्यायालय ने भी इन सब मामलों को लेकर एक याचिका पेश कर रखी है. जब तक सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है, तब तक सुनवाई को स्थगित कर दिया जाए.