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कांकाणी हिरण शिकार मामला: सैफ, सोनाली, तब्बू की बढ़ सकती हैं मुश्किलें...6 सिंतबर से होगी नियमित सुनवाई

कांकाणी हिरण शिकार मामले में राजस्थान सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अब नियमित सुनवाई होगी. बता दें कि अगर सरकार बरी करने के आदेशों को निरस्त करवाकर स्थगन प्राप्त कर लेती है तो सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी.

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Published : Aug 19, 2019, 8:44 PM IST

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जोधपुर. कांकाणी हिरण शिकार मामले में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अब नियमित सुनवाई होगी. याचिका की अगली सुनवाई अब16 सितंबर को होगी. सोमवार को जस्टिस मनोज गर्ग की अदालत में मामला सूचीबद्ध था और बचाव पक्ष की ओर से सभी अधिवक्ताओं की कागजी कार्यवाही पूरी हो गई. वहीं सरकार की ओर से अधिवक्ता महिपाल विश्नोई मौजूद रहे.

हिरण शिकार मामले में सैफ़, सोनाली, तब्बू की बढ़ सकती है मुश्किलें

बता दें कि अभिनेता सैफ अली खान, दुष्यंत सिंह, अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, तब्बू , और नीलम के निचली अदालत के उनके बरी करने के आदेशों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. गौरतलब है कि गत वर्ष निचली अदालत ने सलमान खान को ही आरोपी मानते हुए अन्य को बरी कर दिया था. सरकार ने बरी करने के आदेश को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. वहीं कई तारीखों के बाद सोमवार को नियमित सुनवाई मुकर्रर हुई है.

पढ़ें- राज्यसभा में राजस्थान कांग्रेस का खुला खाता, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह निर्विरोध निर्वाचित

उल्लेखनीय है कि 1998 में फिल्म हम साथ साथ की शूटिंग के दौरान जोधपुर के समीपस्थ कांकाणी गांव की सरहद पर सलमान खान सहित सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह पर हिरण के शिकार का आरोप है. इनमें गत वर्ष अदालत ने सलमान खान को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी, जबकि अन्य को बरी कर दिया था. अगर सरकार बरी करने के आदेशों को निरस्त करवाकर स्थगन प्राप्त कर लेती है तो सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी.

जोधपुर. कांकाणी हिरण शिकार मामले में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अब नियमित सुनवाई होगी. याचिका की अगली सुनवाई अब16 सितंबर को होगी. सोमवार को जस्टिस मनोज गर्ग की अदालत में मामला सूचीबद्ध था और बचाव पक्ष की ओर से सभी अधिवक्ताओं की कागजी कार्यवाही पूरी हो गई. वहीं सरकार की ओर से अधिवक्ता महिपाल विश्नोई मौजूद रहे.

हिरण शिकार मामले में सैफ़, सोनाली, तब्बू की बढ़ सकती है मुश्किलें

बता दें कि अभिनेता सैफ अली खान, दुष्यंत सिंह, अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, तब्बू , और नीलम के निचली अदालत के उनके बरी करने के आदेशों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. गौरतलब है कि गत वर्ष निचली अदालत ने सलमान खान को ही आरोपी मानते हुए अन्य को बरी कर दिया था. सरकार ने बरी करने के आदेश को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. वहीं कई तारीखों के बाद सोमवार को नियमित सुनवाई मुकर्रर हुई है.

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उल्लेखनीय है कि 1998 में फिल्म हम साथ साथ की शूटिंग के दौरान जोधपुर के समीपस्थ कांकाणी गांव की सरहद पर सलमान खान सहित सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह पर हिरण के शिकार का आरोप है. इनमें गत वर्ष अदालत ने सलमान खान को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी, जबकि अन्य को बरी कर दिया था. अगर सरकार बरी करने के आदेशों को निरस्त करवाकर स्थगन प्राप्त कर लेती है तो सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी.

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जोधपुर। कांकाणी हिरण शिकार मामले सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू , नीलम और दुष्यंत सिंह के निचली अदालत के उनके बरी करने के आदेशों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका पर अब नियमित सुनवाई होगी, अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। सोमवार को जस्टिस मनोज गर्ग की अदालत में मामला सूचीबद्ध था, बचाव पक्ष की और सभी अधिवक्ताओं की कागजी कार्यवाही पूरी हो गई। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 16 सितम्बर मुकर्रर कर दी है। सरकार की और से अधिवक्ता महिपाल विश्नोई मौजूद रहे। गौरतलब है कि गत वर्ष निचली अदालत ने सलमान खान को ही आरोपी मानते हुए अन्य को बरी कर दिया था। सरकार ने बरी करने के आदेश को चुनोती देते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी । कई तारीखों के बाद सोमवार को नियमित सुनवाई मुकर्रर हुई है। अगर सरकार बरी करने के आदेशों को निरस्त करवाकर स्थगन प्राप्त कर लेती है तो सैफअली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि 1998 में फिल्म हम साथ साथ कि शूटिंग के दौरान जोधपुर के समीपस्थ कांकाणी गांव की सरहद पर सलमान खान सहित इनसभी पर हिरण का शिकार का आरोप है। इनमे गत वर्ष अदालत ने सलमानखान को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। जबकि अन्य को बरी कर दिया था।

बाईट केके बोहरा, अधिवक्ता बचाव पक्ष




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