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जोधपुर : हाथ ठेला धारकों के लिए वेंडिंग जोन बनाने का मामला, अवमानना याचिका में पेश हुए निगम आयुक्त - Handcart holder in jodhpur

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर खंडपीठ ने हाथ ठेला धारकों के लिए वेंडिंग जोन बनाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. इस संबंध में निगम आयुक्त ने प्लान पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है.

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वेंडिंग जोन बनाने का मामला
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Published : Nov 12, 2020, 9:03 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश देवेंद्र कच्छवाहा की खंडपीठ ने हाथ ठेला धारकों के लिए वेंडिंग जोन बनाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. निगम आयुक्त रोहिताश सिंह तोमर ने इस संबंध में पूरा प्लान पेश करने के लिए दो सप्ताह समय दिए जाने की मोहलत मांगी.

कोर्ट ने आयुक्त की मोहलत स्वीकर कर ली और अब अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी. याचिकाकर्ता सरदार मार्केट गिरदीकोट व्यापार संस्था और अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर गत सितंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वेंडिंग जोन के समग्र प्लान बनाने के लिए एक महीने की मोहलत दी थी. अगर इस अवधि में यह प्लान तैयार नहीं किया जाता है तो निगम आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: जोधपुर: नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का मामला, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज

निगम आयुक्त बुधवार को कोर्ट में पेश हुए और वेंडिंग जोन के समग्र प्लान बनाने के लिए दो सप्ताह की मोहलत देने का आग्रह किया. खंडपीठ ने आग्रह स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने कहा कि समग्र प्लान में यह जानकारी शामिल करें. विभिन्न वेंडर्स जोन में हाथ ठेला धारकों का कैसे पुनर्वास किया जा रहा है. कोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को मुकर्रर की है.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश देवेंद्र कच्छवाहा की खंडपीठ ने हाथ ठेला धारकों के लिए वेंडिंग जोन बनाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. निगम आयुक्त रोहिताश सिंह तोमर ने इस संबंध में पूरा प्लान पेश करने के लिए दो सप्ताह समय दिए जाने की मोहलत मांगी.

कोर्ट ने आयुक्त की मोहलत स्वीकर कर ली और अब अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी. याचिकाकर्ता सरदार मार्केट गिरदीकोट व्यापार संस्था और अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर गत सितंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वेंडिंग जोन के समग्र प्लान बनाने के लिए एक महीने की मोहलत दी थी. अगर इस अवधि में यह प्लान तैयार नहीं किया जाता है तो निगम आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा.

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निगम आयुक्त बुधवार को कोर्ट में पेश हुए और वेंडिंग जोन के समग्र प्लान बनाने के लिए दो सप्ताह की मोहलत देने का आग्रह किया. खंडपीठ ने आग्रह स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने कहा कि समग्र प्लान में यह जानकारी शामिल करें. विभिन्न वेंडर्स जोन में हाथ ठेला धारकों का कैसे पुनर्वास किया जा रहा है. कोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को मुकर्रर की है.

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