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राजस्थान में कोरोना का खतरा! जोधपुर में धारा 144 लागू, शादी समारोह के लिए नये नियम

कोरोना के संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में 1 माह के लिए धारा 144 लागू की गई है. जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के सीमा क्षेत्र में 22 फरवरी से 21 मार्च 2021 तक बिना सक्षम स्तर की अनुमति के पांच से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्र नहीं हो सकेंगे.

corona impact rajasthan, section 144 in jodhpur
राजस्थान में कोरोना का खतरा!...
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Published : Feb 23, 2021, 3:24 AM IST

जोधपुर. कोरोना के संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में 1 माह के लिए धारा 144 लागू की गई है. जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के सीमा क्षेत्र में 22 फरवरी से 21 मार्च 2021 तक बिना सक्षम स्तर की अनुमति के पांच से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्र नहीं हो सकेंगे. इसके अलावा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता लागू रहेगी.

राज्य में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए राज्य सरकार ने राज्य के कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में सोमवार से धारा 144 लागू कर दी गई है. इस दौरान धार्मिक स्थलों पर तय गाइडलाइन की पालना करनी होगी. रैली, जुलूस के लिए अनुमति लेनी होगी. सभी व्यवसायिक कार्य निर्धारित गाइडलाइन के तहत जारी रहेंगे. जोधपुर में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामलों में गिरावट आई है, हालांकि आंकड़ा प्रतिदिन दहाई में रहता है. 4 दिनों में 46 नए मरीज सामने आए हैं.

corona impact rajasthan, section 144 in jodhpur
कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर

इनको मिलेगी छूट...

प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सा संस्थान, बैंक, पोस्ट ऑफिस, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय, गैर सरकारी कार्यालय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कक्षा 6 से 12 तक संचालित होने वाले विद्यालय और महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाली परीक्षा कक्ष स्थानों को मुक्त रखा गया हैं.

पढ़ें: एक हाथ से तैरकर जीते थे कई मेडल...हादसे में आधा हाथ भी गंवाया, लेकिन पिंटू फिर भी तैरेगा...

विवाह की सूचना जरूरी...

विवाह समारोह आयोजन को लेकर अब समक्ष अधिकारी को सूचित करना होगा. समारोह में फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. कार्यक्रम के दौरान स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जानी होगी. प्रवेश एवं निकासी के बिंदुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाश और सैनेटाइजर के प्रावधान किये जाने आवश्यक होंगे. आमंत्रित मेहमानों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी. इसके अलावा अंत्येष्टि में 20 लोग शामिल होंगे.

जोधपुर. कोरोना के संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में 1 माह के लिए धारा 144 लागू की गई है. जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के सीमा क्षेत्र में 22 फरवरी से 21 मार्च 2021 तक बिना सक्षम स्तर की अनुमति के पांच से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्र नहीं हो सकेंगे. इसके अलावा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता लागू रहेगी.

राज्य में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए राज्य सरकार ने राज्य के कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में सोमवार से धारा 144 लागू कर दी गई है. इस दौरान धार्मिक स्थलों पर तय गाइडलाइन की पालना करनी होगी. रैली, जुलूस के लिए अनुमति लेनी होगी. सभी व्यवसायिक कार्य निर्धारित गाइडलाइन के तहत जारी रहेंगे. जोधपुर में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामलों में गिरावट आई है, हालांकि आंकड़ा प्रतिदिन दहाई में रहता है. 4 दिनों में 46 नए मरीज सामने आए हैं.

corona impact rajasthan, section 144 in jodhpur
कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर

इनको मिलेगी छूट...

प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सा संस्थान, बैंक, पोस्ट ऑफिस, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय, गैर सरकारी कार्यालय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कक्षा 6 से 12 तक संचालित होने वाले विद्यालय और महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाली परीक्षा कक्ष स्थानों को मुक्त रखा गया हैं.

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विवाह समारोह आयोजन को लेकर अब समक्ष अधिकारी को सूचित करना होगा. समारोह में फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. कार्यक्रम के दौरान स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जानी होगी. प्रवेश एवं निकासी के बिंदुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाश और सैनेटाइजर के प्रावधान किये जाने आवश्यक होंगे. आमंत्रित मेहमानों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी. इसके अलावा अंत्येष्टि में 20 लोग शामिल होंगे.

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