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सलमान खान ने अपीलें खारिज होने पर जज को कहा- Thanks Sir

जोधपुर जिला न्यायालय में सरकार की ओर से पेश की गई सलमान खान के विरुद्ध दोनों अपीलों को खारिज कर दिया गया. इसके बाद अभिनेता सलमान खान ने जज को थैंक्स सर कहा. जोधपुरः जिला एवं सेशन कोर्ट ने सलमान खान को दी राहत, सरकार की अपीलें खारिज

Salman Khan relieved,  Rajasthan News
सलमान खान के विरुद्ध दोनों अपीलें खारिज
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Published : Feb 11, 2021, 5:44 PM IST

जोधपुर. जिला न्यायालय में सरकार की ओर से पेश की गई सलमान खान के विरुद्ध दोनों अपीलों को खारिज कर दिया गया है. गुरुवार को जिला जज राजेन्द्र काछवाल ने साढ़े तीन बजे बाद मामले का फैसला सुनाने की प्रक्रिया शुरू की. सलमान खान ऑनलाइन जुड़े हुए थे.

जज राजेन्द्र काछवाल ने बताया कि सरकार की इस मामले में दायर दोनों अपीलें खारिज कर दी गई है. इस पर सलमान ने जज को थैंक्स सर कहा. इस दौरान 10 से 15 मिनट तक सलमान वर्चुअल जुड़े रहे. जज ने 18 पेज के फैसले की जानकारी अधिवक्ता को दी.

सलमान खान के विरुद्ध दोनों अपीलें खारिज

पढ़ें- जोधपुरः जिला एवं सेशन कोर्ट ने सलमान खान को दी राहत, सरकार की अपीलें खारिज

फैसले के बाद सलमान के अधिवक्ता ने कहा कि इन दोनों अपीलों को पहले ही निचली अदालत ने खारिज कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद सलमान खान को परेशान करने के लिए इस तरह की अपीलें लगाई गई, जिन्हें गुरुवार को जिला न्यायालय भी खारिज कर दिया है. इस निर्णय के बाद सरकारी अधिवक्ता लादूराम विश्नोई ने कहा कि फैसले की कॉपी अभी हमें नहीं मिली है. मिलने के बाद उसके ग्राउंड के आधार पर आवश्यकता होने पर हम इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं.

यह थी सरकार की अपीलें...

हिरण शिकार मामले के दौरान ही सलमान खान की ओर से अपने हथियार का लाइसेंस खो जाने का शपथ पत्र पेश किया था. जिसे बाद में झूठा बताया गया. हालांकि, इसमें सलमान की ओर से निचली अदालत में ही खेद जताया गया, जिसके बाद निचली अदालत ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया था.

इसी तरह सलमान खान को एक पेशी पर जोधपुर आना था, लेकिन उन्होंने शपथ पत्र दिया कि वह कान के दर्द से पीड़ित हैं. जबकि इस दौरान वे एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. इस पर भी सरकार की ओर से एक अपील दायर की गई कि वह झूठ बोल रहे हैं. इन दोनों अपीलों को खारिज कर दिया गया.

24 को आर्म्स एक्ट मामले में सुनवाई

सलमान खान को वर्ष 2017 में आर्म्स एक्ट के मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित की अदालत ने बरी कर दिया था. जिसके विरूद्ध सरकार ने जिला न्यायालय में भी अपील दायर कर रखी है. इस अपील पर 24 फरवरी को सुनवाई होगी.

जोधपुर. जिला न्यायालय में सरकार की ओर से पेश की गई सलमान खान के विरुद्ध दोनों अपीलों को खारिज कर दिया गया है. गुरुवार को जिला जज राजेन्द्र काछवाल ने साढ़े तीन बजे बाद मामले का फैसला सुनाने की प्रक्रिया शुरू की. सलमान खान ऑनलाइन जुड़े हुए थे.

जज राजेन्द्र काछवाल ने बताया कि सरकार की इस मामले में दायर दोनों अपीलें खारिज कर दी गई है. इस पर सलमान ने जज को थैंक्स सर कहा. इस दौरान 10 से 15 मिनट तक सलमान वर्चुअल जुड़े रहे. जज ने 18 पेज के फैसले की जानकारी अधिवक्ता को दी.

सलमान खान के विरुद्ध दोनों अपीलें खारिज

पढ़ें- जोधपुरः जिला एवं सेशन कोर्ट ने सलमान खान को दी राहत, सरकार की अपीलें खारिज

फैसले के बाद सलमान के अधिवक्ता ने कहा कि इन दोनों अपीलों को पहले ही निचली अदालत ने खारिज कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद सलमान खान को परेशान करने के लिए इस तरह की अपीलें लगाई गई, जिन्हें गुरुवार को जिला न्यायालय भी खारिज कर दिया है. इस निर्णय के बाद सरकारी अधिवक्ता लादूराम विश्नोई ने कहा कि फैसले की कॉपी अभी हमें नहीं मिली है. मिलने के बाद उसके ग्राउंड के आधार पर आवश्यकता होने पर हम इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं.

यह थी सरकार की अपीलें...

हिरण शिकार मामले के दौरान ही सलमान खान की ओर से अपने हथियार का लाइसेंस खो जाने का शपथ पत्र पेश किया था. जिसे बाद में झूठा बताया गया. हालांकि, इसमें सलमान की ओर से निचली अदालत में ही खेद जताया गया, जिसके बाद निचली अदालत ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया था.

इसी तरह सलमान खान को एक पेशी पर जोधपुर आना था, लेकिन उन्होंने शपथ पत्र दिया कि वह कान के दर्द से पीड़ित हैं. जबकि इस दौरान वे एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. इस पर भी सरकार की ओर से एक अपील दायर की गई कि वह झूठ बोल रहे हैं. इन दोनों अपीलों को खारिज कर दिया गया.

24 को आर्म्स एक्ट मामले में सुनवाई

सलमान खान को वर्ष 2017 में आर्म्स एक्ट के मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित की अदालत ने बरी कर दिया था. जिसके विरूद्ध सरकार ने जिला न्यायालय में भी अपील दायर कर रखी है. इस अपील पर 24 फरवरी को सुनवाई होगी.

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