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अब बिना बैंड और बाजा की होगी बारात, नहीं माने तो कार्रवाई के लिए रहें तैयार

प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा एक आदेश पारित किया गया है. इस आदेश में कहा गया है कि प्रदेश की मुख्य सड़कों पर बारात के प्रोसेशन पर प्रतिबंध है. इसके साथ ही कहा गया है कि अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.

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डीजे बजाने पर प्रतिबंध
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Published : Jun 26, 2020, 6:37 PM IST

जोधपुर. कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा एक आदेश पारित कर प्रदेश की मुख्य सड़कों पर बारात के प्रोसेशन पर प्रतिबंध लगाया है. इसके साथ ही मुख्य सड़कों पर किसी भी प्रोसेशन के साथ डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया है. वहीं, सड़कों पर सार्वजनिक सभा जुलूस और समारोह के आयोजनों पर भी पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया है. जिसके पश्चात इस संबंध में जोधपुर के डीसीपी मुख्यालय कालूराम रावत ने आदेश जारी करते हुए सभी तरह के सार्वजनिक सभा, जुलूस, बारात पर पाबंदी लगा दी है.

डीजे बजाने पर प्रतिबंध

डीसीपी ईस्ट धर्मेंद्र यादव ने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद डीसीपी मुख्यालय ने आदेश जारी कर धारा 44 राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के तहत उपरोक्त गतिविधियों पर अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के भी पुलिस को निर्देश दिए हैं.

पढ़ेंः हाईकोर्ट के आदेश के बाद जयपुर, जोधपुर और कोटा के निगमों में तैनात किए गए अलग-अलग आयुक्त

डीसीपी ने बताया कि आदेशों की पालना के तहत सभी थाना अधिकारियों को भी इस संबंध में पाबंद कर दिया गया है. वहीं, अपने-अपने थाना क्षेत्र इलाके में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं. देखा जाए तो अनलॉक 1 के साथ ही जोधपुर शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं.

जोधपुर. कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा एक आदेश पारित कर प्रदेश की मुख्य सड़कों पर बारात के प्रोसेशन पर प्रतिबंध लगाया है. इसके साथ ही मुख्य सड़कों पर किसी भी प्रोसेशन के साथ डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया है. वहीं, सड़कों पर सार्वजनिक सभा जुलूस और समारोह के आयोजनों पर भी पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया है. जिसके पश्चात इस संबंध में जोधपुर के डीसीपी मुख्यालय कालूराम रावत ने आदेश जारी करते हुए सभी तरह के सार्वजनिक सभा, जुलूस, बारात पर पाबंदी लगा दी है.

डीजे बजाने पर प्रतिबंध

डीसीपी ईस्ट धर्मेंद्र यादव ने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद डीसीपी मुख्यालय ने आदेश जारी कर धारा 44 राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के तहत उपरोक्त गतिविधियों पर अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के भी पुलिस को निर्देश दिए हैं.

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डीसीपी ने बताया कि आदेशों की पालना के तहत सभी थाना अधिकारियों को भी इस संबंध में पाबंद कर दिया गया है. वहीं, अपने-अपने थाना क्षेत्र इलाके में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं. देखा जाए तो अनलॉक 1 के साथ ही जोधपुर शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं.

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