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राजस्थान हाईकोर्ट की फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती की चयन प्रक्रिया जारी रखने पर रोक - राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

राजस्थान हाईकोर्ट ने फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भर्ती मामले में याचिका और स्टे आवेदन पर नोटिस जारी किया है. साथ ही चार सप्ताह में जवाब तलब किया है.

राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, Rajasthan High Court issued notice
फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भर्ती की चयन प्रक्रिया पर रोक
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Published : Jul 20, 2020, 8:18 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस दिनेश मेहता ने राजस्थान लोक सेवा आयोग-आरपीएससी सहित सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भर्ती मामले में याचिका और स्टे आवेदन पर नोटिस जारी किया है. साथ ही चार सप्ताह में जवाब तलब किया है.

वहीं आरपीएससी को फूड सेफ्टी ऑफिसर्स पद के लिए भर्ती और चयन प्रक्रिया जारी रखने पर अंतरिम रोक लगा दी. याचिकार्ताओं धर्मेन्द्र सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिका में पैरवी करते हुए अधिवक्ता डॉ. निखिल डूंगावत और निहार जैन ने कहा कि परीक्षा में ना तो वर्गानुसार कट ऑफ घोषित किया गया, ना ही फाइनल ऑनसर की प्रकाशित की गई.

इस तरह से भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता संदिग्ध है. अधिवक्ता ने इस संबंध में जयपुर पीठ द्वारा इसी तरह के मामले में दायर याचिका में जारी आदेश की प्रति दिखाते हुए कहा कि उनका मामला भी जयपुर पीठ द्वारा जारी आदेश वाले मामले की तरह है. जिसमें याचिकार्ता को अंतरिम राहत प्रदान की गई है.

पढ़ेंः झालावाड़: एसीबी ने 7 हजार की रिश्वत लेते लाइनमैन को पकड़ा

इस पर कोर्ट ने जहां आरपीएससी और चिकित्सा विभाग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया, वहीं आरपीएससी को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने पर रोक लगा दी है.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस दिनेश मेहता ने राजस्थान लोक सेवा आयोग-आरपीएससी सहित सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भर्ती मामले में याचिका और स्टे आवेदन पर नोटिस जारी किया है. साथ ही चार सप्ताह में जवाब तलब किया है.

वहीं आरपीएससी को फूड सेफ्टी ऑफिसर्स पद के लिए भर्ती और चयन प्रक्रिया जारी रखने पर अंतरिम रोक लगा दी. याचिकार्ताओं धर्मेन्द्र सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिका में पैरवी करते हुए अधिवक्ता डॉ. निखिल डूंगावत और निहार जैन ने कहा कि परीक्षा में ना तो वर्गानुसार कट ऑफ घोषित किया गया, ना ही फाइनल ऑनसर की प्रकाशित की गई.

इस तरह से भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता संदिग्ध है. अधिवक्ता ने इस संबंध में जयपुर पीठ द्वारा इसी तरह के मामले में दायर याचिका में जारी आदेश की प्रति दिखाते हुए कहा कि उनका मामला भी जयपुर पीठ द्वारा जारी आदेश वाले मामले की तरह है. जिसमें याचिकार्ता को अंतरिम राहत प्रदान की गई है.

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इस पर कोर्ट ने जहां आरपीएससी और चिकित्सा विभाग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया, वहीं आरपीएससी को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने पर रोक लगा दी है.

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