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दुष्कर्म के आरोपी युवक को बीस साल का कारावास - rape of girl

दुष्कर्म आरोपी, दुष्कर्मी को जेल, पॉक्सो कोर्ट, 20 साल कैद, rapist jailed, pocso court, 20 years imprisonment, rape of girl युवती से दुष्कर्म के आरोपी युवक को पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है. अभियुक्त पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.

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Published : Sep 3, 2021, 7:57 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने युवती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मुकेश मीणा को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं दुष्कर्म के कारण हुई संतान को लावारिस छोड़ने के मामले में पीड़िता के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड और उसकी मां के खिलाफ अदालत में मामला विचाराधीन है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि वर्ष 2012 में पीडिता चाकसू स्थित सरसों के खेत में काम कर रही थी. अकेला पाकर अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके चलते युवती गर्भवती हो गई. वहीं समाज के डर से उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई. पीड़िता की ओर से संतान को जन्म देने के बाद उसे सार्वजनिक स्थान पर लावारिस छोड़ दिया गया जिसे पुलिस ने बाल गृह पहुंचाया.

पढ़ें: नागौर एसीबी का कारनामाः 1997 प्रकरण का 20 साल बाद पेश किया था चालान, अजमेर एसीबी कोर्ट ने अब चारों आरोपियों को किया डिस्चार्ज

पीड़िता की ओर से दुष्कर्म को लेकर 9 सितंबर 2012 को चाकसू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 28 जनवरी 2013 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने युवती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मुकेश मीणा को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं दुष्कर्म के कारण हुई संतान को लावारिस छोड़ने के मामले में पीड़िता के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड और उसकी मां के खिलाफ अदालत में मामला विचाराधीन है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि वर्ष 2012 में पीडिता चाकसू स्थित सरसों के खेत में काम कर रही थी. अकेला पाकर अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके चलते युवती गर्भवती हो गई. वहीं समाज के डर से उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई. पीड़िता की ओर से संतान को जन्म देने के बाद उसे सार्वजनिक स्थान पर लावारिस छोड़ दिया गया जिसे पुलिस ने बाल गृह पहुंचाया.

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पीड़िता की ओर से दुष्कर्म को लेकर 9 सितंबर 2012 को चाकसू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 28 जनवरी 2013 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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