जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2016 में भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाने वाला आरक्षण केवल दो वर्गो में ही देने पर एसीएस गृह, डीओपी सचिव और आईजी भर्ती सहित आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश भैरू खोजी और अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि सरकारी सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को साढ़े बारह फीसदी आरक्षण सामान्य, ओबीसी सहित अन्य सभी वर्गो में से दिया जाता है. इसके बावजूद एसआई भर्ती में भूतपूर्व सैनिक कोटे के कुल साठ पदों में से चालीस पद ओबीसी और शेष बीस पद सामान्य वर्ग के पदों में से भरे जा रहे हैं.
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दूसरी ओर एससी और एसटी वर्ग के पदों में एक भी भूतपूर्व सैनिक का चयन नहीं किया गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
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राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के चलते गर्भवती हुई 12 साल की पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दे दी है. न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश पीडिता की मां के जरिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.