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विधिक माप विज्ञान की टीम ने अजमेर, कोटा और भीलवाड़ा में किया निरीक्षण, 22500 रुपए वसूला जुर्माना - rajasthan news

कोरोना काल में भी दुकानदार कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं. इसी को ध्यान में रखकर विधिक माप विज्ञान पूरे प्रदेश में निरीक्षण कर कार्रवाई कर रहा है. गुरुवार को भी टीम ने कार्रवाई करते हुए पांच दुकानदारों के खिलाप मामला दर्ज कर जुर्माना लगाया.

vidhik map vigyan fined
विधिक माप विज्ञान ने लगाया जुर्माना
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Published : May 13, 2021, 7:41 PM IST

जयपुर. प्रदेश में रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं सही एवं उचित कीमत पर मिले इसके लिए विधिक माप विज्ञान की ओर से प्रतिदिन निरीक्षण कर कार्रवाई की जा रही है. विभाग ने गुरुवार को अजमेर, कोटा एवं भीलवाड़ा जिले में निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर दुकानदारों के विरुद्ध पांच प्रकरण दर्ज किए. निरीक्षण के दौरान 22 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया.

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि कोटा जिले में श्री श्याम कैश काउंटर ने पान मसाले के पाउच को MRP से अधिक कीमत पर बेच रहा था, जिस पर टीम ने 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा जिले में मोदी मेडिकल स्टोर पर पैकेट पर निर्धारित डिक्लेरेशन नहीं होने पर 5 हजार रुपए की पेनाल्टी लगाई गई.

पढ़ें- कोरोना काल में प्रतिष्ठान बंद, लेकिन बिजली के बिल में विलंब शुल्क और स्थाई शुल्क की वसूली जारी...

शासन सचिव जैन ने बताया कि अजमेर जिले में शिव मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर बिना एमआरपी वाला पल्स ऑक्सीमीटर पाया गया, जिस पर टीम ने 2500 रुपए का जुर्माना लगाया. उन्होंने बताया कि शिव शंकर स्टोर एवं जेनरल स्टोर पर पीसीआर नियम 6 एवं 27 के तहत प्रत्येक दुकानदार पर 5000 की पेनाल्टी लगाई.

शासन सचिव जैन ने बताया कि प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर मिले इसके लिए विभाग लगातार काम कर रहा है. इसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. कोई भी दुकानदार इसका उल्लंघन करता है तो नियमानुसार उस पर पैनाल्टी लगाई जाएगी.

जयपुर. प्रदेश में रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं सही एवं उचित कीमत पर मिले इसके लिए विधिक माप विज्ञान की ओर से प्रतिदिन निरीक्षण कर कार्रवाई की जा रही है. विभाग ने गुरुवार को अजमेर, कोटा एवं भीलवाड़ा जिले में निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर दुकानदारों के विरुद्ध पांच प्रकरण दर्ज किए. निरीक्षण के दौरान 22 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया.

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि कोटा जिले में श्री श्याम कैश काउंटर ने पान मसाले के पाउच को MRP से अधिक कीमत पर बेच रहा था, जिस पर टीम ने 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा जिले में मोदी मेडिकल स्टोर पर पैकेट पर निर्धारित डिक्लेरेशन नहीं होने पर 5 हजार रुपए की पेनाल्टी लगाई गई.

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शासन सचिव जैन ने बताया कि अजमेर जिले में शिव मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर बिना एमआरपी वाला पल्स ऑक्सीमीटर पाया गया, जिस पर टीम ने 2500 रुपए का जुर्माना लगाया. उन्होंने बताया कि शिव शंकर स्टोर एवं जेनरल स्टोर पर पीसीआर नियम 6 एवं 27 के तहत प्रत्येक दुकानदार पर 5000 की पेनाल्टी लगाई.

शासन सचिव जैन ने बताया कि प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर मिले इसके लिए विभाग लगातार काम कर रहा है. इसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. कोई भी दुकानदार इसका उल्लंघन करता है तो नियमानुसार उस पर पैनाल्टी लगाई जाएगी.

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