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बिल्डर्स को सरकार का तोहफा...गरीबों के लिए घर बनाओ, इंसेंटिव FAR पाओ

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत नगरीय विकास विभाग ने बिल्डर्स को राहत दी है. विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में जो बिल्डर अपनी जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाएंगे, उनको अधिक निर्मित क्षेत्र का इंसेंटिव दिया जाएगा. इसके चलते अब मकानों की लागत में कमी आएगी और निम्न आय के परिवारों को सस्ते मकान मिल सकेंगे.

राजस्थान न्यूज, jaipur news
नगरीय विकास विभाग ने बिल्डर्स के लिए जारी किए आदेश
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Published : Jul 4, 2020, 12:14 PM IST

जयपुर. नगरीय विकास विभाग ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बिल्डर्स के लिए आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों के तहत जो बिल्डर अपनी जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाएंगे, उनको अधिक निर्मित क्षेत्र का इंसेंटिव दिया जाएगा. इसके साथ ही ऐसे बिल्डर्स को किसी भी प्रकार की बेटरमेंट लेबी नहीं देनी होगी.

नगरीय विकास विभाग ने बिल्डर्स के लिए जारी किए आदेश

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आवास बनाने वाले बिल्डर्स को नगरीय विकास विभाग ने राहत देने की कोशिश की है. विभाग ने आदेश जारी करते हुए अलग-अलग चौड़ाई की सड़कों पर 2.25 के अतिरिक्त एफएआर देने की घोषणा की है. पहले 2.25 एफएआर के बाद अतिरिक्त एफएआर का उपयोग करने पर बेटरमेंट लेबी का भुगतान करना होता था, वो अब नहीं करना होगा.

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बिल्डरों को नहीं देना होगा बेटरमेंट लेबी

नगरीय विकास विभाग के इस फैसले के बाद मकानों की लागत में कमी आएगी और निम्न आय के परिवारों को सस्ते मकान मिल सकेंगे. एफएआर को लेकर बनाए गए नियमों के अनुसार 9 मीटर से 12 मीटर तक की सड़क पर 15 मीटर ऊंचें निर्माण पर 0.5 एफएआर, 12 मीटर से अधिक 18 मीटर तक की सड़क पर 24 मीटर ऊंचा निर्माण करने पर 1.0 एफएआर, 18 मीटर से अधिक 24 मीटर सड़क पर 36 मीटर ऊंचा निर्माण करने पर 1.5 एफएआर, 24 मीटर से अधिक 30 मीटर सड़क पर 45 मीटर ऊंचा निर्माण करने पर 2.0 और 30 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर 2.25 एफएआर मिलेगी.

पढ़ें- Bureaucracy के बाद पुलिस महकमे में फेरबदल का Post Mortem

इससे पहले पूर्वर्ती बीजेपी सरकार ने 3 अप्रैल 2017 को आदेश जारी किए थे, लेकिन उसमें स्थिति स्पष्ट न होने से कई निकाय बिल्डरों से पैसे वसूल कर रहे थे. अब नगरीय विकास विभाग ने इसे लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं.

जयपुर. नगरीय विकास विभाग ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बिल्डर्स के लिए आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों के तहत जो बिल्डर अपनी जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाएंगे, उनको अधिक निर्मित क्षेत्र का इंसेंटिव दिया जाएगा. इसके साथ ही ऐसे बिल्डर्स को किसी भी प्रकार की बेटरमेंट लेबी नहीं देनी होगी.

नगरीय विकास विभाग ने बिल्डर्स के लिए जारी किए आदेश

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आवास बनाने वाले बिल्डर्स को नगरीय विकास विभाग ने राहत देने की कोशिश की है. विभाग ने आदेश जारी करते हुए अलग-अलग चौड़ाई की सड़कों पर 2.25 के अतिरिक्त एफएआर देने की घोषणा की है. पहले 2.25 एफएआर के बाद अतिरिक्त एफएआर का उपयोग करने पर बेटरमेंट लेबी का भुगतान करना होता था, वो अब नहीं करना होगा.

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बिल्डरों को नहीं देना होगा बेटरमेंट लेबी

नगरीय विकास विभाग के इस फैसले के बाद मकानों की लागत में कमी आएगी और निम्न आय के परिवारों को सस्ते मकान मिल सकेंगे. एफएआर को लेकर बनाए गए नियमों के अनुसार 9 मीटर से 12 मीटर तक की सड़क पर 15 मीटर ऊंचें निर्माण पर 0.5 एफएआर, 12 मीटर से अधिक 18 मीटर तक की सड़क पर 24 मीटर ऊंचा निर्माण करने पर 1.0 एफएआर, 18 मीटर से अधिक 24 मीटर सड़क पर 36 मीटर ऊंचा निर्माण करने पर 1.5 एफएआर, 24 मीटर से अधिक 30 मीटर सड़क पर 45 मीटर ऊंचा निर्माण करने पर 2.0 और 30 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर 2.25 एफएआर मिलेगी.

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इससे पहले पूर्वर्ती बीजेपी सरकार ने 3 अप्रैल 2017 को आदेश जारी किए थे, लेकिन उसमें स्थिति स्पष्ट न होने से कई निकाय बिल्डरों से पैसे वसूल कर रहे थे. अब नगरीय विकास विभाग ने इसे लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं.

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