जयपुर. भ्रष्टाचार के एक मामले में एसीबी के हत्थे चढ़े अजमेर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह को निलंबित कर दिया गया है. राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.
पढ़ें : 24 सितंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में महिपाल जाट और वीसी आरपी सिंह, 5 दिन की रिमांड पर दलाल रंजीत
राज्यपाल ने राज्य सरकार के परामर्श से एक आदेश जारी कर डॉ. आरपी सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। गौरतलब है कि डॉक्टर सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के आरोप में 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था और वह 10 सितंबर तक पुलिस अभिरक्षा में हैं.
गौरतलब है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 2 लाख 20 हजार की रिश्वत लेते एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के कुलपति डॉक्टर आरपी सिंह उनके दलाल रंजीत और नागौर के निजी कॉलेज के प्रतिनिधि महिपाल को दबोचा था.
पढ़ें : अजमेर: किसानों के लिए 'संजीवनी' बनी ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्म में बने उत्पादों से बढ़ा मुनाफा
एंटी करप्शन ब्यूरो ने भीलवाड़ा के एक निजी कॉलेज संचालक की शिकायत पर कुलपति और उसके दलाल रंजीत का फोन सर्विलांस पर रखा था. फिलहाल इस पूरे मामले में अजमेर यूनिवर्सिटी के कई अन्य अफसर भी एसीबी की जांच राडर पर आ गए हैं.