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HC ने सरकार को अपने खर्च पर ऑडिटोरियम मुहैया कराने के दिए आदेश - Rajasthan High Court

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते अंबेडकर जयंती के मौके पर निजी स्तर पर कराए जा रहे कार्यक्रम में दिए आदेश को संशोधित किया है....

राजस्थान हाईकोर्ट ने अंबेडकर जयंती के मौके पर होने वाले निजी कार्यक्रम को लेकर दिया यह आदेश।
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Published : Apr 12, 2019, 7:32 AM IST

जयपुर . राजस्थान हाईकोर्ट ने अंबेडकर जयंती के मौके पर निजी स्तर पर कराए जा रहे कार्यक्रम में दिए निर्देश को संशोधित कर दिया है. अदालत ने अपने आदेश को संशोधित करते हुए कहा है कि सरकार प्रार्थी को अपने खर्च पर कार्यक्रम स्थल मुहैया कराए.

न्यायाधीश के एस अहलूवालिया और न्यायाधीश बी एल शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ बी आर अंबेडकर जयंती समारोह संयुक्त समिति की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए. गौरतलब है कि अदालत ने बुधवार को अंबेडकर सर्किल पर सिर्फ पुष्पांजलि कार्यक्रम की अनुमति देते हुए अन्य कार्यक्रम प्रार्थी के स्वयं के खर्च पर ऑडिटोरियम में करने को कहा था. गुरुवार को प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर पूर्व में दिए गए आदेश को संशोधित करने की गुहार की गई थी. इस पर अदालत ने ऑडिटोरियम पर होने वाला खर्च राज्य सरकार को वहन करने को कहा है.

जयपुर . राजस्थान हाईकोर्ट ने अंबेडकर जयंती के मौके पर निजी स्तर पर कराए जा रहे कार्यक्रम में दिए निर्देश को संशोधित कर दिया है. अदालत ने अपने आदेश को संशोधित करते हुए कहा है कि सरकार प्रार्थी को अपने खर्च पर कार्यक्रम स्थल मुहैया कराए.

न्यायाधीश के एस अहलूवालिया और न्यायाधीश बी एल शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ बी आर अंबेडकर जयंती समारोह संयुक्त समिति की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए. गौरतलब है कि अदालत ने बुधवार को अंबेडकर सर्किल पर सिर्फ पुष्पांजलि कार्यक्रम की अनुमति देते हुए अन्य कार्यक्रम प्रार्थी के स्वयं के खर्च पर ऑडिटोरियम में करने को कहा था. गुरुवार को प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर पूर्व में दिए गए आदेश को संशोधित करने की गुहार की गई थी. इस पर अदालत ने ऑडिटोरियम पर होने वाला खर्च राज्य सरकार को वहन करने को कहा है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अंबेडकर जयंती के मौके पर निजी स्तर पर कराए जा रहे कार्यक्रम में दिए निर्देश को संशोधित कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश को संशोधित करते हुए कहा है कि सरकार प्रार्थी को अपने खर्च पर कार्यक्रम स्थल मुहैया कराए। न्यायाधीश के एस अहलूवालिया और न्यायाधीश बी एल शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ बी आर अंबेडकर जयंती समारोह संयुक्त समिति की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।


Body:गौरतलब है कि अदालत ने बुधवार को अंबेडकर सर्किल पर सिर्फ पुष्पांजलि कार्यक्रम की अनुमति देते हुए अन्य कार्यक्रम प्रार्थी के स्वयं के खर्च पर ऑडिटोरियम में करने को कहा था। गुरुवार को प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर पूर्व में दिए गए आदेश को संशोधित करने की गुहार की गई थी। इस पर अदालत ने ऑडिटोरियम पर होने वाला खर्च राज्य सरकार को वहन करने को कहा है।


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