जयपुर. राजधानी में गुरुवार को जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के प्रकरण में स्पेशल न्यायालय में सजा के बिंदुओं पर बहस की गई. बहस के बाद स्पेशल न्यायालय के जज अजय शर्मा ने शुक्रवार शाम 4 बजे चारों आरोपियों को सजा सुनाने का ऐलान किया.
बता दें कि सजा के बिंदु पर बहस के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से अनेक तरह की दलीलें पेश की गईं. लेकिन बचाव पक्ष की तरफ से पेश की गई दलीलों को स्पेशल न्यायालय की तरफ से सिरे से खारिज कर दिया गया. जयपुर सीरियल ब्लास्ट को एक जघन्य अपराध बताते हुए शुक्रवार शाम सजा का ऐलान करने की बात कही गई.
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वहीं जयपुर सीरियल ब्लास्ट के गुनाहगार चार आतंकियों मोहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन, मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सलमान और सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान अंसारी को गुरुवार को स्पेशल कोर्ट ने जयपुर बम ब्लास्ट का दोषी ठहराया. चारों आतंकियों को दोषी ठहराने के बाद गुरुवार को एक बार पुनः सजा के बिंदुओं पर बहस हुई. बहस के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने यह दलील दी कि चारों आरोपी काफी पढ़े लिखे हैं और अच्छे घर से ताल्लुक रखते हैं. इसके साथ ही इनके खिलाफ कोई भी अपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. ऐसे में कोर्ट द्वारा नरमी बरतते हुए कम से कम सजा का ऐलान किया जाए.
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वहीं विशेष लोक अभियोजक की तरफ से बचाव पक्ष के खिलाफ यह दलील दी गई कि चारों आरोपियों द्वारा किया गया कृत्य काफी जघन्य है. जो कि मुंबई ब्लास्ट के बाद अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट है. जिसमें 71 से ज्यादा लोगों की जान गई और वहीं 150 से अधिक लोग घायल हुए. अभियोजन के वकील ने कहा कि जयपुर बम ब्लास्ट में मारे गए और घायल हुए लोगों की तस्वीर को देखकर ही उस भयावक मंजर का अंदाज लगाया जा सकता है. ऐसे में उन्होंने कोर्ट से अपील की कि चारों आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए.