जयपुर. प्रदेश में अवैध और हथकढ़ शराब के विरुद्ध 15 दिन तक विशेष निरोधात्मक अभियान चलाया जाएगा. ये अभियान 25 अक्टूबर से आरंभ होगा और जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाया जाएगा. इस संबंध में आबकारी विभाग ने आदेश जारी किया है. अवैध तथा हथकढ़ शराब के विरुद्ध नियमित रूप से की जा रही कार्रवाई के क्रम में ही यह विशेष अभियान चलाया जाएगा.
मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस विशेष अभियान में राज्य में अनाधिकृत रूप से आने वाली शराब और अवैध शराब के उत्पादन, भंडारण के साथ परिवहन पर प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि अवैध शराब की शून्य उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. अभियान के दौरान जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग के मध्य समन्वय स्थापित कर विशिष्ट कार्य योजना बनाई जाएगी. इसमें अवैध और हथकढ़ शराब के स्थानों को चिह्वित कर इसमें शामिल लोगों का डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा. इन परिवारों के पुनर्वास के लिए नवजीवन योजना के तहत लाभान्वित कराने की कार्रवाई भी की जाएगी.
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इसके अलावा शराब की बोतलों से टेंपरिंग तथा मिथेनॉल और मिथेनॉल आधारित उत्पादों की इकाइयों, निर्माताओं के साथ विक्रेताओं का निरीक्षण भी किया जाएगा. परिवहन के दौरान टैंकरों से स्प्रिट के अवैध बेचान को रोकने के लिए वन टाइम लॉक तथा पॉलीकार्बाेनेट सील की नियमित जांच की जाएगी. विशेष निरोधात्मक अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संभाग स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जा रही है. कमेटी में संबंधित जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी के साथ निरोधक दल के आबकारी अधिकारी सम्मिलित होंगे. मदिरा के अवैध निर्माण, परिवहन और विक्रय से संबंधित सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए उदयपुर स्थित आबकारी आयुक्त के कार्यालय में मॉनिटरिंग सेल भी बनाया गया है. इस प्रकार की सूचना के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6436 चौबीसों घंटे संचालित किया जा रहा है.