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SI भर्ती परीक्षा नियत तिथि को ही होगी, हाइकोर्ट ने याचिका को किया खारिज - Rajasthan High Court News

राजस्थान हाईकोर्ट ने 13 सितंबर से आयोजित होने वाली पुलिस उप निरीक्षक भर्ती-2021 की तिथि को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है.

SI Recruitment Exam, Rajasthan High Court Order
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Sep 9, 2021, 2:20 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने 13 सितंबर से आयोजित होने वाली पुलिस उप निरीक्षक भर्ती-2021 की तिथि को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है. न्यायाधीश अरुण भंसाली की एकलपीठ ने यह आदेश हिमांशु गौतम की याचिका को खारिज करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भर्ती अधिसूचना जुलाई में जारी कर दी गई थी. ऐसे में अंतिम समय पर याचिका क्यों दायर की गई है.

पढ़ें- राजस्थान हाईकोर्ट: 5 ग्राम पंचायतों के चुनाव पर लगी रोक रहेगी जारी

याचिका में कहा गया था कि पुलिस उप निरीक्षक की भर्ती कई सालों के बाद निकाली गई है.वहीं, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण कुछ दिनों पहले ही दिया गया है. ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करने का पूरा मौका नहीं मिला. इसके अलावा एसआई की प्रस्तावित परीक्षा के दिन ही अन्य कई परीक्षाएं भी होनी है. ऐसे में अभ्यर्थी के पास परीक्षा में शामिल होने का विकल्प सीमित हो जाएगा.

इसलिए याचिका को स्वीकार करते हुए भर्ती परीक्षा को स्थगित किया जाए. जिसका आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने विरोध करते हुए कहा गया कि पूर्व में भी कई परीक्षाएं एक दिन में ही आयोजित की गई है. अभ्यर्थियों को परीक्षा विशेष में शामिल होने के विकल्प पर विचार करना चाहिए था. एक अभ्यर्थी सभी परीक्षाओं में शामिल हो, यह भी जरूरी नहीं है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने 13 सितंबर से आयोजित होने वाली पुलिस उप निरीक्षक भर्ती-2021 की तिथि को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है. न्यायाधीश अरुण भंसाली की एकलपीठ ने यह आदेश हिमांशु गौतम की याचिका को खारिज करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भर्ती अधिसूचना जुलाई में जारी कर दी गई थी. ऐसे में अंतिम समय पर याचिका क्यों दायर की गई है.

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याचिका में कहा गया था कि पुलिस उप निरीक्षक की भर्ती कई सालों के बाद निकाली गई है.वहीं, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण कुछ दिनों पहले ही दिया गया है. ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करने का पूरा मौका नहीं मिला. इसके अलावा एसआई की प्रस्तावित परीक्षा के दिन ही अन्य कई परीक्षाएं भी होनी है. ऐसे में अभ्यर्थी के पास परीक्षा में शामिल होने का विकल्प सीमित हो जाएगा.

इसलिए याचिका को स्वीकार करते हुए भर्ती परीक्षा को स्थगित किया जाए. जिसका आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने विरोध करते हुए कहा गया कि पूर्व में भी कई परीक्षाएं एक दिन में ही आयोजित की गई है. अभ्यर्थियों को परीक्षा विशेष में शामिल होने के विकल्प पर विचार करना चाहिए था. एक अभ्यर्थी सभी परीक्षाओं में शामिल हो, यह भी जरूरी नहीं है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है.

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